छेड़खानी करने वाला युवक चढ़ा पुलिस के हत्थे, आरोपी को न्यायिक रिमांड हेतु पेश किया गया न्यायालय में !

Advertisements
Advertisements

आरोपी कृष्ण कुमार मिरी के विरूध्द धारा 354 भादवि के अंतर्गत थाना बलौदा में अपराध पंजीबध्द

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

जांजगीर-चांपा : प्रकरण के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पीड़िता ने दिनांक 29 जनवरी 23 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि कृष्ण कुमार मिरी पीड़िता की बहन को गाली-गलौज कर रहा था। पीड़िता द्वारा गाली-गलौज करने से मना करने पर आरोपी द्वारा पीडिता के हाथ बांह को पकड़कर बुरी नियत से  छेड़छाड़ करने लगा। पीड़िता की रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध धारा 354 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

आरोपी कृष्ण कुमार मिरी

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये आरोपी को उसके निवास स्थान में रहने की सूचना प्राप्त होने पर दबिश देकर आरोपी कृष्ण कुमार मिरी उम्र 24 वर्ष निवासी पोंच, थाना बलौदा को दिनांक 30 जनवरी 23 को विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड हेतु माननीय् न्यायालय में पेश किया गया।

आरोपी को गिरफ्तार करने में उपनिरीक्षक गोपाल सतपथी, प्रधान आरक्षक अवधेश तिवारी, आरक्षक जितेन्द्र कुर्रे एवं आरक्षक चंद्रकांत कश्यप का सराहनीय योगदान रहा।

Advertisements
Advertisements
error: Content is protected !!