बलौदा-पहरिया मार्ग में गलत दिशा में दो भारी वाहन खड़ी करने वाले चालकों पर की गई कार्यवाही, धारा 283 भादवि के अंतर्गत कार्यवाही कर एक हाईवा व एक ट्रेलर वाहन को किया गया जप्त !

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थाना बलौदा को ज्ञापन देकर बलोदा पहरिया मार्ग में भारी वाहनों की आवगमन पर रोक लगाने, की गई थी मांग

बलौदा पहरिया मार्ग पर भारी वाहनों में कार्यवाही निरंतर रहेगी जारी

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

बलौदा : प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 13 फरवरी 2023 को थाना बलौदा को सूचना प्राप्त हुई थी कि ट्रेलर एवं एक हाईवा गाडी के चालक द्वारा बलौदा-पहरिया मार्ग प्रतिबंधित क्षेत्र में वाहन घुसाकर मेन रोड में खड़ी किया है, जिससे आम लोगों को परेशानी हो रही थी।

मौके पर जाकर देखने पर पता चला कि ट्रेलर क्रमांक CG 11 AQ 2049 एवं हाईवा क्रमांक CG 11 BE 5599 के चालकों के द्वारा वाहन को मेन रोड पर अव्यवस्थित रूप से गलत दिशा में खड़ी किये थे। जिससे आम लोगों को आने-जाने में परेशानी हो रही थी, तथा दुर्घटना होने की संभावना बनी हुई थी। आरोपी चालक को समझाईश देने पर भी नही मानने से धारा 283 भादवि कायम कर ट्रेलर कमांक CG 11 AQ 2049 के चालक जय कुमार सिदार उम्र 36 वर्ष निवासी रायगढ, हाईवा क्रमांक CG 11 BE 5599 का चालक हीरा साय यादव उम्र 40 वर्ष निवासी कुदरी थाना जांजगीर  का पाये जाने से उक्त आरोपीगण को गिरफ्तार कर वाहनों को जप्त कर विधिवत् कार्यवाही की गई।

विदित हो कि कुछ दिन पूर्व सरंपच संघ के जिलाध्यक्ष द्वारा थाना बलौदा में ज्ञापन देकर बलौदा-पहरिया मार्ग में भारी वाहनों की आवागमन पर रोक लगाने की मांग की गई थी, जिस पर संज्ञान लेते हुये बलौदा पुलिस द्वारा कार्यवाही की गई। इस कार्यवाही में थाना प्रभारी बलौदा उनिरीक्षक गोपाल सतपथी, प्रधान आरक्षक अवधेश तिवारी, हिला प्रधान आरक्षक रामकुमारी मार्को, आरक्षक प्रहलाद निर्मलकर का विशेष योगदान रहा।

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