आरोपी साहिल यादव के विरुद्ध थाना शिवरीनारायण में अपराध क्रमांक 80/22 धारा 294,323,506 366, 376, भादवि 4, 6 पाक्सो एक्ट पंजीबद्ध
समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जांजगीर-चांपा
शिवरीनारायण : प्रकरण के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार पीड़िता ने थाना शिवरीनारायण में दिनाँक 10 फरवरी 23 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका पति साहिल यादव उसके चरित्र पर शंका करते हुऐ गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दिया है। पीड़िता की रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 80/23 धारा 294,506,323 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया था।
विवेचना दौरान पीड़िता द्वारा बताया गया कि वह वह नाबालिग है और आरोपी उसे प्रेम जाल में फंसा कर उसके साथ दुष्कर्म किया है और जबरदस्ती शादी कर अपनी पत्नी बनाकर अपने घर ले गया है। इस बीच पीड़िता गर्भवती भी हो गई। दिनांक 10 फरवरी 2023 को आरोपी पीड़िता से पैसे की मांग करते हुए उसको मारपीट कर घर से निकाल दिया।
पीड़िता अपने माँ के घर पहुँची, वहाँ आरोपी जाकर पीड़िता से मारपीट किया और पुलिस में शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दिया। आरोपी के धमकी से पीड़िता काफी डर गई, जिसके कारण सामान्य मारपीट की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी। पीड़िता द्वारा आरोपी के साथ कोई शादी नही होना बताई है। पीड़िता के बयान के आधार पर प्रकरण में धारा 366,376 तथा 04,06 पॉक्सो एक्ट जोड़ी गई है।
आरोपी साहिल यादव उम्र 21 वर्ष निवासी सुकूलपारा खरोद को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। इस प्रकरण की कार्यवाही में थाना शिवरीनारायण पुलिस का सराहनीय योगदान रहा।