अवैध रूप से संचालित पैथो लैब का संचालक गिरफ्तार

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आरोपी विजय कश्यप चोरभट्टी को न्यायिक रिमांड में भेजा गया

आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 74 /22 धारा 12 छत्तीसगढ राज्य उपचार्यागृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापना अनुज्ञापन अधिनियम 2010 एवं धारा 420 भादवि के तहत अपराध पंजीबध्द

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी डॉ नरेश साहू द्वारा थाना नवागढ मे रिपोर्ट दर्ज कराया कि  दिनांक 09.02.23 को गठित समिति के अध्यक्ष अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जांजगीर के निर्देशानुसार दिनाक 10.02. 2023 को छत्तीसगढ़ पैथोलैब अटल चौक सेमरा जो निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं नर्सिंग होम एक्ट के पंजीयन बिना संचालित हो रहा था। छत्तीसगढ़ राज्य उपचार्यागृह तथा रोगो उपचार संबंधी स्थापनाए अनुज्ञापन अधिनियम 2010 एवं 2013 के तहत प्रार्थी बी एम ओ डॉ नरेश साहू सी एच सी नवागढ, तहसीलदार नवागढ एवं थाना नवागढ़ स्टाफ द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुए उक्त पैथोलाजी लैब को शील बंद की कार्यवाही की गई थी एवं पैथोलाजी लैब के संचालक विजय कश्यप निवासी चोरभट्ठी थाना नवागढ को लाईसेस / वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु नोटिस दिया गया था जो अनावेदक द्वारा कोई लाईसेस पेश नहीं किया। अवैध रूप से बिना पंजीयन लाईसेस के संचालित छत्तीगढ़ पैथोलाजी लैब संचालन कर अवैध रूप से मरीजो का बिमारी का जांच कर अवैध रूप से मरीज का सैपल कलेक्ट कर जांच कर लोगो से अवैध रकम लेकर वर्ष 2022 से वसूल रहा है प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 74 /22 धारा 12 छत्तीसगढ राज्य उपचार्यागृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापना अनुज्ञापन अधिनियम 2010 एवं धारा 420 भादवि के तहत अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए आरोपी विजय कश्यप  चोरभट्टी के कब्जे से दस्तावेज एवं समाग्री जप्त कर आरोपी को न्यायिक रिमाण्ड में भेजा गया। उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक विवेक कुमार पाण्डेय थाना प्रभारी नवागढ उनि बी0एन बनाफर सउनि सुरेन्द्र कश्यप म. प्र.आर. श्वाती गिरोलकर आर शिवभोला कश्यप, दिलीप कश्यप, विरेन्द्र सूर्यवंशी, सोमनाथ कैवत्य, विष्णु कश्यप एवं श्याम कुमार  की सराहानीय भूमिका रही है।

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