बृजमोहन ने उठाया छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन में हो रही गड़बड़ियों का मुद्दा

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समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, रायपुर

छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन द्वारा बिना अनुमति की गयी खरीदी का मुद्दा आज विधानसभा में वरिष्ठ भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने उठाया। कारपोरेशन में बड़े पैमाने पर हो रहे भ्रष्टाचार की खबरें निरंतर समाचार पत्रों में आ रही है। मेकाहारा सहित सरकारी अस्पतालों में महीनों से रि-एजेन्ट की सप्लाई न होंने के चलते खून जांच में आ रही समस्या से भी जनता परेशान है।

विधानसभा में उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से पूछा कि क्या छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन को वित्तीय वर्ष 2020-21 से दिनांक 15.02.2023 तक छत्तीसगढ़ राज्य भंडार क्रय अधिनियम की धारा 4.3.1 के अनुपालन से किसी प्रकार की छूट मिली है? यदि हां तो कब-कब? यदि नहीं तो प्रश्नावधि में सम्पातिक प्रकृति (प्रोप्रिएटरी नेचर) 50000 रूपये से अधिक के वार्षिक मांग वाली वस्तुओं को सीजीएमएस में किस नियम के तहत क्रय किया जा रहा है?

साथ ही पूछा कि वर्ष 2020-21 से दिनांक 15.02.2023 तक सीजीएमएस द्वारा कितनी-कितनी मात्रा में किस-किस दर पर कौन-कौन सा उपकरण / सामग्री और रि-एजेन्ट किन-किन फर्मों से क्रय किया गया है? बिना अनुमति ऐसे क्रय करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों पर क्या-क्या कार्यवाही की गयी है? क्रय को लेकर क्या कोई शिकायत भी प्राप्त हुई है? यदि हां तो क्या जांच भी की गई जांच में क्या पाया गया, क्या कार्यवाही की गई?

इसके जवाब में स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के पत्र दिनांक 01.06.2022 के माध्यम से वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के आदेश दिनांक 06.05.2022 द्वारा संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, छ.ग. को छत्तीसगढ़ राज्य भंडार क्रय अधिनियम की धारा 4.3.1 के अनुपालन से छूट प्रदान किया गया है।

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