जशपुर : अत्योदय एवं आदिवासी स्वरोजगार योजनांतर्गत व्यवसाय के लिए ले सकते हैं ऋण, अधिकतम 10 हजार रूपए अनुदान देने का प्रावधान

Advertisements
Advertisements

विस्तृत जानकारी के लिए जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास से कर सकते हैं संपर्क

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जशपुर

जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति से प्राप्त जानकारी के अनुसार अत्योदय स्वरोजगार (अनुसूचित जाति वर्ग) एवं आदिवासी स्वरोजगार (अनुसूचित जनजाति वर्ग) योजनांतर्गत व्यवसाय करने हेतु ऋण लेने के इच्छुक व्यक्ति जिनकी आयु 18 से 50 वर्ष है एवं वार्षिक आय ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में 1 लाख 50 हजार हो बैंक के माध्यम से ऋण स्वीकृत कराकर अधिकतम 10 हजार रूपए अनुदान देने का प्रावधान है। इच्छुक व्यक्ति जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति जशपुर कक्ष क्रमांक 118 में सम्पर्क कर निर्धारित फार्म प्राप्त कर जाति, निवास, आय प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड के साथ ऋण प्राप्त करने हेतु जमा कर सकता है। उक्त संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति जशपुर संपर्क कर सकते हैं।

Advertisements
Advertisements
error: Content is protected !!