चौकी करंजी में धारा 457, 380 भादवि के अंतर्गत मामला किया गया था पंजीबद्ध
समदर्शी न्यूज ब्यूरो, सूरजपुर
सूरजपुर : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 31 मार्च 23 को ग्राम राई निवासी आयुष जायसवाल ने चौकी करंजी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 30 मार्च 23 के रात्रि में इसके मोबाईल दुकान से किसी अज्ञात चोर के द्वारा 2 नग मोबाईल एवं नगदी 13 हजार रूपये की चोरी कर ले गया है। रिपोर्ट पर धारा 457, 380 भादवि के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया। मामले की विवेचना के दौरान पूर्व में आरोपी राकेश उर्फ पिनट सिंह पिता स्वर्गीय प्रेमसाय निवासी सकलपुर को गिरफ्तार कर चोरी का मोबाईल जप्त किया गया था। पूछताछ पर उसने अपने साथी रामप्रसाद बरगाह के साथ मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम देना बताया था। मामले में आरोपी रामप्रसाद फरार था।
पुलिस अधीक्षक सूरजपुर श्री आई कल्याण ऐलिसेला ने चोरी के मामले में फरार आरोपी की पतासाजी कर जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश चौकी प्रभारी करंजी को दिये गए थे। चौकी करंजी पुलिस के द्वारा फरार आरोपी की पतासाजी करने के दौरान मुखबीर की सूचना पर दबिश देकर आरोपी रामप्रसाद बरगाह पिता शिवलाल उम्र 40 वर्ष निवासी रामनगर को पकड़ा गया। पूछताछ पर उसने राकेश उर्फ पिनट के साथ मिलकर चोरी करना स्वीकार किया। आरोपी के निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त मोटर सायकल जप्त कर उसे गिरफ्तार किया गया। इस कार्यवाही में चौकी प्रभारी करंजी प्रवीण राठौर, प्रधान आरक्षक सुनील भारती, आरक्षक रामदेव सिंह, आरक्षक जितेन्द्र सिंह, आरक्षक दीपक किस्पोट्टा व आरक्षक सत्यनारायण सिंह सक्रिय रहे।