आरोपी के विरूद्ध थाना तुमला में 4, 10 छ.ग. कृषक पशु परीरक्षण अधिनियम एवं धारा 224 भादवि का अपराध पूर्व से है दर्ज
समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जशपुर
जशपुर/कुनकुरी : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 30 जनवरी 2019 को थाना तुमला को मुखबीर से सूचना मिला था कि ग्राम हाथीबेड़ तिराहा के रास्ते कुछ लोग मवेशी तस्करी करते हुये अन्य प्रांत की ओर ले जा रहे हैं। इस सूचना पर थाना तुमला पुलिस स्टॉफ द्वारा मौके पर जाकर घेराबंदी कर वहां मकबूल खान को कृषि पशु का तस्करी करते हुये पाये जाने पर उसे अभिरक्षा में लिया गया एवं पूछताछ करने पर उक्त अपराध को घटित करना स्वीकार करने पर आरोपी के विरूद्ध धारा 4, 10 छ.ग. कृषक पशु परीरक्षण अधिनियम का अपराध दर्ज किया गया। विवेचना कार्यवाही के दौरान आरोपी मकबूल खान वहां से मौका देखकर फरार हो गया। पुलिस अभिरक्षा से फरार होने पर पृथक से आरोपी के विरूद्ध धारा 224 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी के विरूद्ध माननीय न्यायालय द्वारा स्थाई वारंट जारी किया गया था।
प्रकरण का आरोपी लंबे समय से फरार था एवं छिपकर रह रहा था, आरोपी मकबूल खान के दिनांक 05 जुलाई 2023 को उसके ग्राम करवाजोर में आने की सूचना मुखबीर से मिलने पर तत्काल पुलिस पार्टी द्वारा मौके पर जाकर घेराबंदी किया जा रहा था। पुलिस की आने की सूचना पर वह भाग रहा था, जिसे लगभग 01 कि.मी. तक दौड़ाकर पकड़ लिया गया। आरोपी मकबूल खान उम्र 30 साल निवासी करवाजोर थाना लैलुंगा जिला रायगढ़ को दिनांक 05 जुलाई 2023 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।
इस प्रकरण की विवेचना एवं आरोपी को गिरफ्तार करने में थाना प्रभारी तुमला निरीक्षक भरतलाल साहू, आरक्षक 530 बलराम साय पैंकरा, आरक्षक 667 देवसिंह एक्का, आरक्षक 679 रूबेन तिग्गा, आरक्षक 740 सोनू सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही।