वीडियो रिल्स बनाने की बात पर विवाद करते हुए मारपीट करने वाले एक आरोपी सहित तीन विधि से संघर्षरत किशोरों  के विरूद्ध पुलिस की त्वरित कार्यवाही, आरोपी हिमांशु खांडे व किशोरों से घटना में प्रयुक्त डण्डा, लोहे का पंच व रॉड को किया गया जप्त.

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आरोपी हिमांशु खांडे उम्र 21 वर्ष निवासी पामगढ़ एवं किशोर बालकोद्वारा एक राय होकर प्रार्थी व उसके दोस्तो के साथ की गई थी मारपीट.

आरोपी हिमांशु खांडे उम्र 21 साल को जिला जेल खोखरा जांजगीर एवं विधि से संघर्षरत बालकोको भेजा गया बाल संप्रेषण गृह कोरबा

आरोपी हिमांशु खांडे व किशोर बालकोके विरूद्ध धारा 147,148,149,294, 506, 323, 324,325,326 भादवि एवं एसटी/एससी एक्ट की धारा 3(2)(5) क, 3(1) द ध के अंतर्गत थाना मुलमुला द्वारा की गई कार्यवाही.

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

जांजगीर-चांपा/मुलमुला : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी रामभरोस सारथी उम्र 22 साल निवासी पकरिया थाना मुलमुला द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि दिनांक 09 जुलाई 2023 को शाम करीबन करीबन 04:30 बजे चंडीपारा राइस मिल के पास वीडियो रिल्स बनाने की बात कहते हुए आरोपी केशव साहू अपने अन्य साथियों के साथ डंडा, लोहे के पंच, रॉड व अन्य वस्तुओं के साथ आकर आहत संजय रात्रे व इनके अन्य दोस्तों को मारपीट कर चोट पहुंचाया था। जिसकी रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

आरोपीगण घटना कारित कर घटना दिनांक से फरार थे, जिन्हें मुखबीर सूचना मिलने से आरोपी हिमांशु खांडे उम्र 21 वर्ष निवासी पामगढ़ एवं विधि से संघर्षरत तीन किशोर बालकों को सादी वेशभूषा में पूछताछ कर मेमोरेंडम कथन लिया गया। जिसमें अपने अन्य साथी केशव साहू, गुलाब यादव व अन्य के साथ मिलकर घटना कारित करना बताया गया है, जिसके आधार पर दिनांक 11 जुलाई 23 को घटना में प्रयुक्त लोहे का रॉड, पंच, डंडा को जप्त किया गया है। आरोपी हिमांशु खांडे के खिलाफ पर्याप्त अपराध सबूत पाए जाने से विधिवत गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की सूचना परिजनों को दिया गया है, एवं तीन किशोर बालकों के खिलाफ भी पर्याप्त अपराध सबूत पाए जाने से जेजे एक्ट के प्रावधानों का पालन करते हुए सामाजिक पृष्ठभूमि प्रपत्र भरकर माननीय न्यायालय में पेश किया गया है।

प्रकरण में आरोपी हिमांशु खांडे को न्यायिक अभिरक्षा हेतु जिला जेल खोखरा जांजगीर एवं तीन विधि से संघर्षरत किशोर बालकों को न्यायिक अभिरक्षा में बाल संप्रेषण गृह भेजा गया है। आरोपी एवं किशोर बालकों द्वारा घटना में प्रयुक्त डण्डा, लोहे का पंच व रॉड को पेश करने पर बरामद किया गया। इस प्रकरण की कार्यवाही में उप पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र पाण्डेय, थाना प्रभारी पामगढ़ उपनिरीक्षक सनत मांत्रे, हायक उपनिरीक्षक सुनील टैगोर, हायक उपनिरीक्षक नीलमणि कुसुम, आरक्षक अनुज खरे, आरक्षक संदीप डहरिया, आरक्षक भुनेश्वर साहू, आरक्षक वीरेंद्र मनहर, हिला सैनिक आरती भारती एवं थाना पामगढ़ स्टाफ का विशेष योगदान रहा।

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