5 टन से अधिक ओव्हर लोड पर वाहन मालिक और ड्राइवर को न्यायालय से 61,000/-रूपये का हुआ जुर्माना….!

Advertisements
Advertisements

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, रायगढ़

रायगढ़ : आज दिनांक 11 जुलाई 2023 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायगढ़ द्वारा ओवरलोड वाहन चलाते पकड़े गए वाहन के चालक पर 30500/-रूपये और वाहन मालिक पर 30500/-रूपये का जुर्माना किया गया है।

मिली जानकारी के अनुसार 8 जुलाई को जिंदल बेरियर रोड पर यातायात पुलिस द्वारा वाहनों की जांच के दौरान ट्रक क्रमांक सीजी 11 एएल 3168 में क्षमता से अधिक भार लोडकर परिवहन करते पाये जाने की संभावना पर वाहन का तौल कराया गया। संबंधित वाहन में 18.780 टन माल लोड था, जबकि वाहन की लोडिंग क्षमता 12.990 टन थी।

वाहन में 05.790 टन अधिक भार लोड होना पाये जाने से यातायात पुलिस द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 113/194 MV Act के अंतर्गत वाहन के चालक – समय लाल साहू पिता गणेश राम साहू उम्र 44 वर्ष निवासी कडारी थाना बाराद्वार जिला सक्ती एवं वाहन मालिक सौरभ अग्रवाल पिता बिसाहू राम अग्रवाल निवासी नया बाराद्वार जिला सक्ती के विरुद्ध सीजीएम न्यायालय रायगढ़ में इस्तगासा पेश किया गया था। माननीय न्यायाधीश महोदय द्वारा वाहन चालक और वाहन मालिक के कृत्य पर धारा 113/194 मोटरयान अधिनियम का दोषी पाते हुये दोनों पर पृथक-पृथक ₹ 30,500/- के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

Advertisements
Advertisements
error: Content is protected !!