अमर्यादित व्यवहार कर डंडा से मारपीट कर मोबाईल इत्यादि को रखकर फोन पे/गूगल पे के माध्यम से दबावपूर्वक कुल 52,100/- रूपये अपने खाता में स्थानांतरित कराने वाले कुल चार आरोपी हुये गिरफ्तार !

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थाना तुमला क्षेत्र के ग्राम कोल्हेनझरिया का मामला, प्रकरण के फरार 03 आरोपियों की पता-तलाश जारी,

आरोपियों के विरूद्ध थाना तुमला में धारा 294, 323, 506, 342, 386, 388, 120 (बी) भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध,

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जशपुर/कुनकुरी  

जशपुर/कुनकुरी : प्रकरण के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी रविशंकर यादव उम्र 27 साल निवासी कांसाबेल सलियाटोली ने दिनांक 21 जुलाई 2023 को थाना तुमला उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह दिनांक 16 जुलाई 2023 के दोपहर में कांसाबेल स्थित एक ढाबा में खाना खा रहा था, वहीं पर उसे सुशील यादव एवं अन्य एक व्यक्ति निवासी जोरण्डाझरिया मिला। खाना खाने के बाद बातचीत कर सुशील यादव ने प्रार्थी को अपना मोबाईल नंबर दिया और कहा कि आपका व्यवहार बहुत अच्छा है, कभी मेरे घर तरफ आना होगा तो जरूर बताईगा। सुशील यादव समय-समय पर प्रार्थी को फोन करता रहता था।

दिनांक 20 जुलाई 2023 के दोपहर में प्रार्थी अपने अन्य 03 दोस्तों के साथ स्कार्पियो वाहन में किसी काम से जामझोर गया था, उसी समय पूर्व परिचित सुशील यादव ने पुनः प्रार्थी को फोन किया और कहा कि खाने-पीने की व्यवस्था किया हूँ, आप अपने साथियों के साथ मेरे गांव तरफ आईये, तब प्रार्थी अपने साथियों के साथ जोरण्डाझरिया की ओर जा रहे थे कि कोल्हेनझरिया स्थित सागौन बागान के पास सुशील यादव अपने एक दोस्त के साथ मोटर सायकल से आया, बातचीत करते हुये वहां से वे सभी पास के एक नाला झरिया के पास ले गये। सुशील यादव ने प्रार्थी को कहा कि खाने-पीने की व्यवस्था किया हूँ, कुछ और लाने का हो तो ले आओ बोला और इनके स्कार्पियो वाहन में साथ में गांव का 01 अन्य व्यक्ति बैठा, फिर वे सब वाहन से सिकाजोर जाकर बीयर शराब लिये, वापस आते समय साथ में गया हुआ व्यक्ति रास्ते में मेण्डेर बाजार के पास उतर गया।

शाम लगभग 4:00 बजे सुशील यादव फोन में बात करके प्रार्थी एवं उनके दोस्तों को लेने के लिये आया एवं पुनः उक्त नाला झरिया के पास ले आया। सुशील यादव वहीं पर खाना मंगाया सभी लोगों के खाना-पीना करने के बाद सुशील यादव उन्हें बोला कि लड़की लोगों से मिलना है तो बुला देता हूं कहने पर प्रार्थी एवं उनके दोस्त मना किये। सुशील यादव के बुलाने पर दो लड़कियाँ आई एवं बाद में 06-07 लड़के आये और तुम लोग गलत काम करने आये हो, नगदी पैसा दो नहीं तो तुम लोगों को दुष्कर्म के प्रकरण में फंसाकर जेल भेज देंगें, कहकर सभी एक राय होकर अमर्यादित व्यवहार करते हुये जान से मारने की धमकी देकर चारों व्यक्ति का मोबाईल, 02 नग घड़ी को अपने पास रख लिये एवं डंडा से मारपीट किये। आरोपियों द्वारा जान से मारने की धमकी देकर पैसों की मांग करने पर प्रार्थी एवं उनके दोस्तों से नगद 2500/- रूपये एवं शेष रकम 2800/- रूपये 17500/- रूपये, 29,300/- रूपये, कुल रकम 52,100/- रूपये को फोन पे एवं गुगल के माध्यम से आरोपी खिरो यादव के मोबाईल में ट्रांसफर कराया गया। वे सभी मोबाईल को अपने कब्जे में रख लिये एवं प्रत्येक मोबाईल का 10 हजार रूपये लेकर आना तभी मोबाईल ले जाना बोले। प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपियों के विरूद्ध धारा 294, 323, 506, 342, 386, 388, 120 (बी) भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

प्रकरण की विवेचना के दौरान थाना प्रभारी तुमला एवं स्टॉफ द्वारा तत्परतापूर्वक कार्यवाही करते हुये दबिश देकर प्रकरण के आरोपीगण 1-सुशील यादव उम्र 45 साल निवासी जोरण्डाझरिया, 2-खिरो यादव उम्र 22 साल निवासी जोरण्डाझरिया, 3-डिसो यादव उम्र 24 साल निवासी माटीपहाड़छर्रा एवं 4- 27 वर्षीय महिला निवासी मेण्डेर को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर अपने अन्य 03 साथियों के साथ घटना को अंजाम देना स्वीकार किये एवं उनके कब्जे से मोबाईल कुल 05 नग, घटना में प्रयुक्त मोटर सायकल 01 नग, 01 नग ब्लूटूथ ईयरफोन को जप्त कर उक्त सभी आरोपियों को दिनांक 22 जुलाई 2023 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। इस प्रकरण की विवेचना कार्यवाही एवं आरोपीगणों को गिरफ्तार करने में निरीक्षक भरतलाल साहू, प्रधान आरक्षक 13 जेम्स खलखो, आरक्षक 667 देवसिंह एक्का, आरक्षक 530 बलराम साय पैंकरा, आरक्षक 68 राकेश एक्का, आरक्षक 671 अशोक भगत की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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