पीसी-पीएनडीटी एक्ट के अन्तर्गत जशपुर जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक संपन्न

पीसी-पीएनडीटी एक्ट के अन्तर्गत जशपुर जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक संपन्न

July 22, 2023 Off By Samdarshi News

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जशपुर

पीसी-पीएनडीटी एक्ट के संबंध में सीएमएचओ डॉ रंजीत टोप्पो की अध्यक्षता में  पीसी पीएनडीटी एक्ट के सफल क्रियान्वयन के लिए जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सीएमएचओ ने अधिनियम के अंतर्गत स्वास्थ्य संस्थाओं हेतु प्राप्त पत्राचार पर चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने जिले में संचालित पंजीकृत सोनोग्राफी सेंटर, लाइसेंस वैधता आदि की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि यह एक बेहद महत्वपूर्ण अधिनियम है। उन्होंने स्वास्थ्य केंद्रों का नियमित निरीक्षण कर पीसी-पीएनडीटी एक्ट के शत प्रतिशत पालन सुनिश्चित कराने निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है। इस दौरान पीसीपीएनडीटी एक्ट अंतर्गत पंजीकृत संस्थाओं के दस्तावेज उपलब्ध कराने पर चर्चा की गई।

बैठक में सिविल सर्जन डॉ आर एन केरकेट्टा,डॉ उदय भगत, नोडल अधिकारी पीसी-पीएनडीटी एक्ट, डॉ गौरव सिंह शिशु रोग विशेषज्ञ, श्री विपिन कुमार जिला अभियोजन अधिकारी, श्री चंद्र मोहन प्रसाद सिंह शासकीय अभिभाषक जिला न्यायालय, श्री अजीत कुमार एक्का,जिला जनसंपर्क अधिकारी, श्री सूरज चौरसिया ,सामाजिक कार्यकर्ता, श्री सतीश गुप्ता, सामाजिक कार्यकर्ता,समिति के सदस्य तथा सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित थे।

पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट, 1994 दृ पूर्व-गर्भाधान और पूर्व-प्रसव निदान तकनीक अधिनियम क्या है

गर्भधारण से पहले या बाद में, लिंग चयन के निषेध के लिए और आनुवंशिक असामान्यताओं या मेटाबोली संबंधी विकारों या क्रोमोसोमल असामान्यताओं या कुछ जन्मजात विकृतियों का पता लगाने के प्रयोजनों के लिए प्रसव पूर्व निदान तकनीकों के विनियमन के लिए एक अधिनियम है। लिंग अवधारण के लिए ऐसी तकनीकों के, जिनके कारण स्त्री लिंगी भ्रूण वध हो सकता है, दुरुपयोग के निवारण तथा उससे जुड़े या प्रासंगिक मामलों के लिए यह अधिनियम बनाया गया है।