जशपुर : कलेक्टर रोहित व्यास ने जिले के समस्त अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को माह नवम्बर 2025 में ग्रामसभाओं के सुचारू आयोजन के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 6 के अनुसार प्रत्येक तीन माह में एक बार ग्रामसभा का आयोजन आवश्यक है। शासन के निर्देशानुसार वर्ष में निर्धारित तिथियों 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अगस्त एवं 02 अक्टूबर के अतिरिक्त माह जून एवं नवम्बर में भी ग्रामसभा आयोजित की जानी है। उन्होंने निर्देश दिए कि जनपद पंचायतवार समय-सारिणी तैयार…
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