सभी दुकानों और स्थापनाओं को श्रम पहचान संख्या, पंजीयन प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना होगा अनिवार्य जशपुर, 09 जुलाई 2025/ प्रदेश के सभी दुकानों और स्थापनाओं के लिए श्रम विभाग द्वारा दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा शतों) अधिनियम, 2017 के अंतर्गत 10 या 10 से अधिक श्रमिक अथवा कर्मचारी नियोजित होने पर श्रम पहचान संख्या पंजीयन प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य किया गया है। इस संबंध में श्रम पदाधिकारी जशपुर ने बताया कि कार्यालय श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ से प्राप्त निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा शतों) अधिनियम, 2017 तथा…
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