थाना सन्ना में आरोपी के विरूद्व अपराध क्रमांक 95/21 धारा 376 भा.द.वि. पॉक्सो एक्ट की धारा 4, 6 के अन्तर्गत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया
समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो,
जशपुर. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार थाना सन्ना क्षेत्र की 16 वर्षीय नाबालिग लड़की दिनांक 19.11.2021 को थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि इसे पूर्व परिचित आरोपी जगजीवन राम द्वारा दिनांक 17.11.2021 को फोन कर प्रार्थिया को कवई जंगल के पास मिलने बुलाया फिर आरोपी उसे अपने मोटर सायकल में बैठाकर ग्राम चंपा खमडांड़ जंगल में जाकर जीवनसाथी बनाऊंगा कहकर जंगल में 1 रात रखकर दुष्कर्म किया। आरोपी दूसरे दिन प्रार्थिया को घर भेज दिया। पीड़िता घर आकर अपने साथ घटित घटना को परिजनों को बताई। प्रार्थिया की रिपोर्ट पर आरोपी जगजीवन राम के विरूद्ध थाना सन्ना में धारा 376 भा.द.वि. पॉक्सो एक्ट की धारा 4, 6 के अन्तर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी घटना घटित कर फरार हो गया था।
प्रकरण की विवेचना दौरान मुखबीर की सूचना पर आरोपी के उसके निवास में होने की सूचना मिलने पर तत्काल थाना प्रभारी सन्ना भरतलाल साहू हमराह स्टॉफ के तत्काल दबिश देकर आरोपी को अभिरक्षा में लिया गया। पूछताछ में आरोपी द्वारा उक्त अपराध को घटित करना स्वीकार किया गया। आरोपी के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने से आरोपी जगजीवन राम उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम चम्पा खमडांड़ थाना सन्ना को दिनांक 13.12.2021 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।
प्रकरण की विवेचना कार्यवाही एवं आरोपी की पतासाजी एवं गिरफ्तारी में निरीक्षक भरतलाल साहू, स.उ.नि. चंद्रकुमार सिंगार, आर. 652 अनिल कुमार भगत का महत्वपूर्ण योगदान रहा।