नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर अपहृत कर बलात्कार करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, न्यायालय बिलासपुर में रिमांण्ड पर किया गया है पेश.

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समदर्शी न्यूज़ – बिलासपुर

बिलासपुर/सीपत : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी दिनॉक 29 अप्रैल 2023 को थाना आकर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उसकी नाबालिग लड़की को दिनांक 27 अप्रैल 2023 के रात्रि में कोई अज्ञात व्यक्ति के द्वारा बहला फुसला कर अपहरण कर ले गया है। जिसकी रिपोर्ट पर अपराध कायम किया गया था, जिसकी सूचना पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह (भापुसे), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अर्चना झा एवं उप पुलिस अधीक्षक उदयन बेहार मुख्यालय जिला बिलासपुर को देने के पश्चात दिशा निर्देश प्राप्त कर अपहृता एवं अज्ञात आरोपी का पतासाजी की जा रही थी।

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार व सायबर सेल के माध्यम से अपहृता का ग्राम व चौकी जयंत थाना विंध्यनगर जिला सिंगरौली मध्यप्रदेश लोकेशन प्राप्त हुआ, जो विशेष टीम तैयार कर जिला सिंगरौली मध्यप्रदेश टीम रवाना कर दिनांक 09 दिसंबर 2023 को अपहृत नाबालिग लडकी को ग्राम व चौकी जयंत थाना विंध्यनगर जिला सिंगरौली मध्यप्रदेश में नेसार असरफ के मकान में अर्जुन खरे पिता विजय खरे उम्र 21 साल साकिन गुडी के पास से बरामद किया गया है।

प्रकरण में पीड़िता का कथन कराया गया, जिसने अपने कथन में बताया कि अर्जुन खरे के द्वारा नाबालिग होना जानते हुये भी उसके मां-बाप से बिना सहमति प्राप्त किये उसे बहला फुसलाकर उसे भगाकर ले जाकर अपनी पत्नि बनाकर लगातार संभोग किया गया, जिसके आधार पर प्रकरण में पृथक से धारा 366,376 भादवि व 4,6 पाक्सो एक्ट जोड़ी  जाकर आरोपी अर्जुन खरे को दिनॉक 11 दिसंबर 2023 के 11:45 बजे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय बिलासपुर में रिमांण्ड पर पेश किया गया है। इस प्रकरण की कार्यवाही में निरीक्षक नरेश कुमार चौहान, सहायक उपनिक्षक युगल किशोर शर्मा, प्रधान आरक्षक 11 प्रफूल सिह, आरक्षक  417 अभिषेक पटेल की विशेष भुमिका रही है

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