यातायात पुलिस की कार्यवाही : शराब पीकर वाहन चलाने वाले 3 चालकों पर न्यायालय द्वारा 30 हजार का जुर्माना.
September 7, 2024माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक सितंबर 2024 को शराब पीकर वाहन चलाने वाले 03 वाहन चालकों को ₹10,000-10,000 अर्थदंड से किया गया दंडित.
यातायात पुलिस द्वारा ब्रेथ एनालाइजर के माध्यम से कसडोल में चेकिंग कर वाहन चालकों को शराब पीकर वाहन चालन करते हुए पकड़ा गया.
तीनों प्रकरण में यातायात पुलिस द्वारा धारा 185 MV Act के तहत वाहन जप्त कर किया गया विधिवत कार्यवाही
संपूर्ण कार्यवाही में माननीय न्यायालय द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वाले 03 वाहन चालकों को कुल ₹30,000 अर्थदंड से किया गया दंडित
समदर्शी न्यूज़ बलौदाबाजार-भाटापारा, 7 सितंबर / जिले में सड़क दुर्घटनाओं की रोक-थाम एवं शराबी वाहन चालकों पर सख्त कार्यवाही करने हेतु ‘ऑपरेशन विश्वास’ के अंतर्गत यातायात पुलिस द्वारा लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। शराब पीकर वाहन चालन करने में स्वयं एवं मार्ग में चलने वाले अन्य वाहन, राहगीरों के साथ सड़क दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे वाहन चालकों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही किया जाना अत्यंत आवश्यक है, जिससे शराब पीकर वाहन चलाने वाले लोगों को सबक मिल सके। इसी क्रम में जिला बलौदाबाजार-भाटापारा यातायात पुलिस द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वाले लोगों की चेकिंग कर उनके वाहन विधिवत जप्त करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया भी लगातार की जा रही है।
चेकिंग अभियान के इसी क्रम में कसडोल में ब्रेथ एनालाइजर के माध्यम से चेकिंग कर 03 वाहन चालकों को शराब पीकर वाहन चालन करते हुए पकड़ा गया। पुलिस द्वारा पहले प्रकरण में चालक के विरुद्ध धारा 185 MV Act के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए, इनके वाहन विधिवत जप्त कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें आज दिनांक 05 सितंबर 2024 को माननीय न्यायालय द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वाले तीनों प्रकरण में वाहन चालकों को पृथक-पृथक ₹10,000-10,000 का अर्थदंड का आदेश दिया गया है। इस प्रकार जिला बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस की संपूर्ण कार्यवाही में माननीय न्यायालय द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वाले 03 वाहन चालकों को कुल ₹30,000 का अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।