जेल की सुरक्षा को लेकर प्रशासन का बड़ा फैसला : 50 मीटर दायरे में ड्रोन, हवाई शूटिंग और गुब्बारों पर रोक; नियम तोड़ने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई.

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जशपुर के स्थायी आदेश के परिपालन में जिला जेल जशपुर तथा जेल की मुख्य दीवारों के बाहर 50 मीटर की परिधि को रेड जोन एवं नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। जिला जेल अधीक्षक जिला जेल जशपुर द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार उक्त परिधि में किसी भी रूप में हवाई फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी अथवा गुब्बारे के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।

जेल अधीक्षक ने बताया कि जिला जेल जशपुर तथा जेल की मुख्य दीवारों के बाहर 50 मीटर की परिधि को रेड जोन एवं नो फ्लाई जोन घोषित किये जाने के आदेश से जशपुरवासियों एवं अन्य जन समुदायों को अवगत कराने के साथ ही आम नागरिकों से अपील की गई है कि उक्त आदेश का कड़ाई से पालन किया जाए, आदेश का उल्लंघन करने पर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

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