समाज से बहिष्कृत करने के बाद पुनः समाज में शामिल करने के नाम पर मांगी गई रकम, समाज का तत्कालीन अध्यक्ष शेखर प्रसाद बंजारा गिरफ्तार, भेजा गया जेल
पीड़ित ने समाज में पुनः शामिल होने के लिए ₹2 लाख मांगे जाने का लगाया आरोप, ₹1 लाख ट्रांसफर करने का परिवाद न्यायालय में किया था प्रस्तुत
माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोरबा के आदेश पर दर्ज हुआ था मामला, थाना पत्थलगांव पुलिस ने विवेचना के दौरान आरोपी को किया गिरफ्तार
प्रकरण में अन्य आरोपी फरार, पुलिस कर रही है पतासाजी
मामला थाना पत्थलगांव क्षेत्रांतर्गत ग्राम बटुराबहार का
गिरफ्तार आरोपी – शेखर प्रसाद बंजारा, पिता राजकुमार बंजारा, उम्र 32 वर्ष, निवासी ग्राम बटुराबहार (गौटियापारा), थाना पत्थलगांव, जिला जशपुर
जशपुर : प्रार्थी गोपाल बंजारा, पिता मनोहर बंजारा, उम्र 31 वर्ष, निवासी ग्राम बटुराबहार, थाना पत्थलगांव, जिला जशपुर ने माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोरबा के न्यायालय में परिवाद पत्र प्रस्तुत कर आरोप लगाया था कि उन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया गया था। समाज में पुनः शामिल होने के लिए आवेदन करने पर समाज के तत्कालीन अध्यक्ष शेखर प्रसाद बंजारा, सचिव महेंद्र बंजारा तथा वर्तमान अध्यक्ष नंदकिशोर बंजारा एवं सचिव श्यामलाल बंजारा द्वारा उनसे पैसों की मांग की गई थी।
प्रार्थी के अनुसार, समाज में पुनः शामिल करने के एवज में तत्कालीन अध्यक्ष शेखर बंजारा को ₹2 लाख देने की बात कही गई थी। इसमें से ₹1 लाख की राशि दिनांक 23 सितंबर 2022 को अलग-अलग बैंक खातों से ट्रांसफर किए जाने का उल्लेख परिवाद में किया गया है। प्रार्थी ने अपने भारतीय स्टेट बैंक खाते से फोन-पे के माध्यम से ₹60,000 शेखर बंजारा के खाते में तथा अपने मित्र के इंडसइंड बैंक खाते से ₹40,000 ट्रांसफर किए जाने की जानकारी दी। इसके बाद भी दोबारा रकम की मांग किए जाने के संबंध में प्रार्थी द्वारा न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया गया था।
माननीय न्यायालय के आदेश पर दर्ज हुआ अपराध
माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोरबा द्वारा परिवाद पर विचार करने के पश्चात थाना सिविल लाइन रामपुर, कोरबा को अपराध पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। घटनास्थल थाना पत्थलगांव क्षेत्रांतर्गत होने के कारण थाना सिविल लाइन रामपुर, कोरबा में अपराध क्रमांक 00/2026, धारा 308(2), 61(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता (BNS) एवं नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 की धारा 7(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण थाना पत्थलगांव भेजा गया। थाना पत्थलगांव में अपराध क्रमांक 149/2026 कायम कर मामले की विवेचना प्रारंभ की गई।
विवेचना के दौरान आरोपी गिरफ्तार
विवेचना के दौरान पुलिस द्वारा प्रार्थी एवं गवाहों के बयान दर्ज किए गए तथा संबंधित बैंक खातों से आवश्यक जानकारी प्राप्त की गई। प्रकरण के नामजद आरोपी शेखर प्रसाद बंजारा, पिता राजकुमार बंजारा, उम्र 32 वर्ष, निवासी ग्राम बटुराबहार (गौटियापारा), थाना पत्थलगांव, जिला जशपुर को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की। विवेचना में प्रथम दृष्टया अपराध घटित होना पाए जाने पर आरोपी को दिनांक 13 अक्टूबर 2026 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
अन्य आरोपियों की तलाश जारी
प्रकरण में अन्य आरोपी फरार हैं। पुलिस द्वारा उनकी पतासाजी की जा रही है तथा संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। मामले में अग्रिम विवेचना एवं वैधानिक कार्रवाई जारी है।
कार्यवाही एवं आरोपी की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी पत्थलगांव निरीक्षक जितेंद्र कुमार ताम्रकार एवं उनकी टीम का महत्वपूर्ण योगदान रहा।
डी आई जी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर डॉ लाल उमेद सिंह ने बताया कि थाना पत्थलगांव क्षेत्रांतर्गत समाज से बहिष्कृत कर वापस शामिल करने हेतु रुपए मांगने के मामले में पुलिस ने तात्कालीन समाज अध्यक्ष शेखर बंजारा को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा है, मामले से जुड़े अन्य फरार आरोपियों की पता साजी की जा रही है।समाज में किसी व्यक्ति को बहिष्कृत कर उसके पुनः शामिल होने के नाम पर अवैध रूप से धन की मांग करना कानून के दायरे में जांच का विषय है। ऐसे मामलों में संलिप्त किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, कठोर कानूनी कार्यवाही की जावेगी।
