चार साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को मिली आजीवन कारावास के साथ अर्थदंड की सजा

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थाना पामगढ़ में आरोपी धनंजय भारद्वाज के विरुद्ध भादवि की धारा 376(3), 376(2)(च) एवं 4, 6 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत अपराध हुआ था दर्ज

प्रकरण के विवेचक को नगद इनाम दे कर  पुलिस अधीक्षक ने  किया उत्साहवर्द्धन

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

दिनांक 22 अगस्त 21 को प्रार्थी द्वारा थाना पामगढ़ में रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि उसकी अपनी 4 वर्ष की नाबालिक बालिका को आरोपी धनंजय भारद्वाज बच्ची को घर मे अकेला पाकर सुनेपन का फायदा उठाकर दुष्कर्म किया। घटना में बारे में पीडिता द्वारा अपने पिता को जानकारी देने पर थाना पामगढ़ में अपराध क्रमांक 367/2021 धारा 376(3), 376(2)(च) भादवि एवं 4, 6 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर अभियोग पत्र तैयार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

दिनांक 11 मई 2022 को माननीय विशेष न्यायालय द्वारा आरोपी धनंजय भारद्वाज को आजीवन सश्रम कारावास एवं 50,000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल (भा.पु.से) के द्वारा प्रकरण के विवेचक ओमप्रकाश कुर्रे उप निरीक्षक थाना प्रभारी पामगढ़ को उत्साहवर्धन हेतु 500 रू. नकद ईनाम से पुरूस्कृत किया गया है।

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