बिना अनुमति के धरना, रैली, आंदोलन कर मुख्य मार्ग बम्हनीडीह में चक्का-जाम करने वाले आरोपीगण किये गए गिरफ्तार

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थाना बम्हनीडीह में भादवि कि धारा 341,147 के अंतर्गत अपराध क्रमांक 30/22 हुआ था पंजीबद्ध

बिना अनुमति के धरना, रैली, चक्का-जाम, आंदोलन नहीं करने का राज्य शासन ने पूर्व में जारी किया था आदेश, जिसका कड़ाई से पालन करने किया गया था निर्देशित

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 13 मई 22 को मेन रोड बम्हनीडीह के सामने में कुछ लोगो द्वारा एक्सीडेंट में मृतक के मुआवजा की  मांग को लेकर चक्काजाम किया गया था, जिससे आम नागरिकों को आवागमन में परेशानी हो रही थी। बम्हनीडीह मेन रोड में कुछ लोग चक्काजाम कर दिए थे जिससे बिर्रा और चांपा मार्ग में आवागमन बाधित हो रहा था, जिसमें अपराध धारा सदर का पाए जाने से थाना बम्हनीडीह में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

बम्हनीडीह के सामने मेन रोड में चक्काजाम करने वाले आरोपी (1) शिव भक्ति पटेल सा0 बम्हनीडीह (2) दुकालू राम पटेल साकिन भदरा थाना सारागांव (3) अंकुर पटेल साकिन बरगढ़ी (4) हरि शंकर पटेल साकिन बरगढ़ी (5) माखनलाल पटेल शौकीन सारागांव रोड बम्हनीडीह (6) रवि शंकर घृतलहरे साकिन बम्हनीडीह एवं अन्य 10-15 लोगों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 30/22 धारा 341,147 भादवि कायम किया गया।

प्रकरण में थाना बम्हनीडीह द्वारा दिनांक 19 मई 22 को मामले के आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत पाये जाने से आरोपी 1.दुकालू राम पटेल साकिन भदरा थाना सारागांव, 2.माखनलाल पटेल सारागांव रोड बम्हनीडीह, 3.मूलचंद पटेल उर्फ अंकुर साकिन बरगढ़ी, 4.हरि शंकर पटेल साकीन बरगढ़ी थाना बम्हनीडीह को विधिवत गिरफ्तार किया गया एवं विधिवत कार्यवाही की जा रही है। इस कार्यवाही में थाना प्रभारी के के महतो, सहायक उपनिरीक्षक भोलेनाथ तिवारी, प्रधान आरक्षक भुवनेश्वर सिंह राठौर एवं थाना बम्हनीडीह के स्टाफ का योगदान रहा।

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