अंधे कत्ल का सुलझा मामला : महिला से दुष्कर्म कर हत्या करने वाले आरोपी को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करने में पुलिस को मिली सफलता, आरोपी को किया गया गिरफ्तार, पेश किया जा रहा है न्यायालय में

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आरोपी रहा है निगरानी बदमाश, पूर्व में चोरी के प्रकरण में उसे भेजा जा चुका है जेल

आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 283/2022 धारा 459,302,376,397 भादवि पंजीबद्ध

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

दिनांक 03 जुलाई 2022 को थाना अकलतरा क्षेत्र के ग्राम पोड़ीभाठा के पास एक महिला की घर में मृत्यु होने की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल थाना अकलतरा पुलिस मौके पर पहुंचकर मृतिका का शव पंचनामा कार्यवाही कर मामले की सूक्ष्मता से जांच की गई। शव का पीएम कराया गया, जिसमें डॉक्टर के द्वारा शार्ट पीएम रिपोर्ट में मृतिका के साथ दुष्कर्म करने एंव उसके गुप्तांग में चोंट लगने से अत्यधिक रक्त स्त्राव होने एवं गले व सीने कि हड्डी टूटने तथा फेफड़े फटने से मृतिका कि मृत्यु पिछले 24 घंटे के अंदर होना बताये जाने पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना अकलतरा में अपराध क्रमांक 283/2022 धारा 459, 302, 376 भादवि का अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया था।

मामला दुष्कर्म कर हत्या जैसा गंभीर अपराध होने एवं प्रकरण की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए थाना से अज्ञात आरोपी की पतासाजी हेतु विशेष टीम का गठन किया गया। जांच टीम द्वारा पूछताछ के दौरान थाना अकलतरा के फरार निगरानी बदमाश सूरज भोई पोड़ीभाठा आने की सूचना प्राप्त हुई। जिस पर मामले की गंभीरता को देखते हुए अकलतरा पुलिस द्वारा निगरानी बदमाश सूरज भोई की घेराबंदी कर दबिश देकर निगरानी बदमाश को गिरफ्तार कर पुलिस अभिरक्षा में लेकर बारीकी से पूछताछ किया गया। आरोपी ने बताया कि वह दिनांक 02 जुलाई 22 को अकलतरा आया हुआ था एवं अपने निवास स्थान पोड़ीभाठा में रात्रि में घूम रहा था उसी दौरान घर के सामने वाले गली में स्थित एक घर का दरवाजा खुला हुआ दिखाई दिया, जहां एक महिला अकेली सोई हुई मिली। उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। महिला के विरोध करने व घर के बाहर आकर चिल्लाने की कोशिश करने पर महिला के बाल को पकड़कर घर अंदर खिंच कर ले आया और घर के अंदर फर्श पर पटक दिया और घर में रखे लोहे के तवे में लगे लकड़ी के मुठ से गुप्तांग को चोटिल किया, जिससे महिला के छटपटाने व चिल्लाने पर महिला के सीने में चढ़कर गर्दन को अपने दोनो हाथ से दबाया फिर भी महिला छटपटाने पर उसके गले को अपने पैर से दबा दिया, जिससे महिला कि मृत्यु हो गयी। घटना के बाद आरोपी के द्वारा महिला के हाथ में पहने चांदी के 04 नग चुड़ी को निकाल के ले गया था। आरोपी की निशानदेही पर से घटना में प्रयुक्त लोहे के तवा को एवं 04 नग चांदी के चुड़ी को आरोपी के घर से बरामद किया गया। बरामदगी पश्चात् प्रकरण में धारा 397 भादवि जोड़ी गई। आरोपी के द्वारा घटना कारित करना, अपना जुर्म स्वीकार करने पर आज दिनांक 04 जुलाई 2022 को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जा रहा है।

आरेापी को गिरफ्तार करने एवं विवेचना कार्यवाही में निरीक्षक लखेश केंवट, हायक निरीक्षक अनिल तिवारी, बलवंत घृतलहरे, नाजीर हुसैन, प्रधान आरक्षक आलोक शर्मा, डोमनिक तिग्गा, आरक्षक गिरीश कश्यप, प्रदीप दुबे, विरेश सिंह, ओम प्रकाश डहरिया एवं बृजपाल बर्मन का सराहनीय योगदान रहा।

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