आयुष्मान कार्ड से अब तक जशपुर जिले के 85, 536 हितग्राहियों को लगभग 66 करोड़ रूपये की दी गई ईलाज की सुविधा

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मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजनातर्गत 34 हितग्राहियो को लगभग 80 लाख रुपए के स्वास्थ्य उपचार से किया गया लाभांवित

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जशपुर

कलेक्टर रितेश कुमार अग्रवाल के मार्गदर्शन एवं मुख्य  चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के दिशा-निर्देश में डॉ खुबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना का संचालन आयुष्मान कार्ड के माध्यम से किया जा रहा है।

स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले के पात्र राशन कार्ड धारी कुल परिवार 2,35,441 एवं कुल सदस्य  संख्या 8,86,186 आयुष्मान कार्ड बनवाने हेतु पात्र है।  केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा वर्तमान में आपके द्वार आयुष्मान अभियान चलाकर कार्ड बनाया जा रहा है।  जिसके तहत् आयुष्मान पखवाड़ा  विगत 23 सितम्बर 2022 से 07 अक्टूबर 2022 तक मनाया जा रहा है। इस हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आयुष्मान कार्ड से सामान्य ए.पी.एल. परिवार को 50 हजार तक का मुक्त ईलाज एवं अन्य शेष राशनकार्ड धारी परिवारो को 5 लाख रूपये तक का निःशुल्क ईलाज पंजीकृत चिकित्सालयो में उपलब्ध हैं। साथ ही आयुष्मान कार्ड से मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजनांतर्गत राज्य के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने तथा दुर्लभ बीमारियों के इलाज में होने वाले व्यय से बचाने हेतु राज्य शासन द्वारा संजीवनी सहायता कोष का विस्तार करते हुये मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना प्रारम्भ किया गया है।  इस योजना के अंतर्गत चिन्हित दुर्लभ बीमारियों के लिए राज्य के पात्र परिवारो को अधिकतम 20 लाख रूपए तक के इलाज की सुविधा प्रदान की जाती हैं।

छत्तीसगढ़  देश का पहला राज्य है  जहाँ इतनी बड़ी राशि आमजनों के ईलाज हेतु प्रदान कर रहा है। आयुष्मान कार्ड से अब तक 85, 536 हितग्राहियों को कुल  65 करोड़ 66 लाख 52  हजार रूपये रूपये का ईलाज की सुविधा दी गयी है। जिला में आज तक 34 हितग्राहियो के द्वारा 79 लाख 68 हजार 788 रूपये का मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजनातर्गत लाभांवित किया गया है। मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजनांतर्गत् स्वास्थ्य उपचार राज्य एवं राज्य के बाहर के पंजीकृत चिकित्सालय में प्रदान की जाती है। इनमें चिकित्सालय योजनातर्गत राज्य एवं राज्य के बाहर के सभी सरकारी चिकित्सालय, राज्य एवं राज्य के बाहर स्थित पंजीकृत निजी चिकित्सालय, सी.जी.एच.एस. के अंतर्गत पंजीकृत चिकित्सालय शामिल हैं। योजनांतर्गत् लिवर प्रत्यारोपण, किडनी प्रत्यारोपण, फेफड़ों का प्रत्यारोपण, हृदय व फेफड़ो प्रत्यारोपण,  हृदय रोग, हीमाफीलिया एवं फैक्टर-8 एवं 9, कैंसर, सर्जरी, ट्रॉमा की स्थिति में, एप्लास्टिक अनीमिया, कॉक्लीयर इम्पलाट, एसिड अटैक विक्टिम्स सहित अन्य बीमारियो का ईलाज किया जाता है। जिनका ईलाज राज्य की  अन्य योजनाओं में उपलब्ध ना हो या राशि समाप्त हो चुकी हो,  को लाभ प्रदान किया जाता है। योजनांतर्गत लाभ हेतु  प्राप्त आवेदनो का  विशेष समिति द्वारा अनुशंसा अनिवार्य है। उपरोक्त बीमारियों की सूची में राज्य शासन द्वारा उपरोक्त तकनीकी समिति की अनुशंसा से आवश्यकतानुसार संशोधन किया जा सकता हैं। उपरोक्त सूची में दर्ज चिकितसा सेवाओं मे से किसी भी सेवा हेतु शासकीय मेडिकल कॉलेज चिकितसालयों से रेफरल अनिवार्य है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने आमजनों से आयुष्मान कार्ड बनवाने की अपील की है। आयुष्मान कार्ड सभी पंजीकृत चिकित्सालयों, जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, एवं च्वाईस सेंटर में निःशुल्क बनाया जा रहा है। इस संबंध में अधिक जानकारी हेतु टोल फ्री नम्बर-104  व 14555 में सम्पर्क किया जा सकता है।

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