थाना नारायणपुर में आरोपी के विरूद्ध धारा 302, 201 भा.द.वि. के अन्तर्गत अपराध पंजीबद्ध
समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो,
जशपुर. प्रकरण के बारे में पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार प्रार्थिया श्रीमती बिन्देश्वरी बाई उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम बच्छरांव ने दिनांक 6 नवम्बर शनिवार को थाना नारायणपुर में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दीपावली त्यौहार के बाद शाम के समय हड़िया शराब सपरिवार खाना पीना किये थे। उसी रात्रि लगभग 12 बजे पिताजी बंधनू राम शराब के नशे में था, जो नशे की हालत में भतीजा रथुवा राम से पारिवारिक विवाद को लेकर घर के दरवाजा को धक्का मारते हुये गुस्सा कर रहा था। कुछ देर बाद मृतक बंधनू राम कोरवा द्वारा रथुआ राम के बच्चों को मारपीट करने लगा जिससे दोनों के मध्य विवाद बढ़ गया एवं रथुआ राम द्वारा आक्रोशित होकर घर के अंदर रखा हुआ लकड़ी का डंडा एवं सरिया सब्बल को निकालकर बंधनू राम के सिर, चेहरा एवं शरीर के अन्य भाग में मारकर हत्या कर दिया। रिपोर्ट पर थाना नारायणपुर में धारा 302, 201 भा.द.वि. के अन्तर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण की विवेचना दौरान पता-तलाश कर आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर घटना कारित करना स्वीकार करने पर मेमोरंडम कथन में लकड़ी का डंडा, सरिया सब्बल को पेश करने पर जप्त किया गया। मामले में आरोपी के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने पर प्रकरण के आरोपी रथुवा राम कोरवा उम्र 32 वर्ष निवासी दाराखरिका कोरवाटोली थाना नारायणपुर को दिनांक 7 नवम्बर 2021 को विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। आरोपी को गिरफ्तार करने में निरीक्षक जीवन जांगड़े थाना प्रभारी नारायणपुर, आरक्षक अशोक कंसारी, आरक्षक जीवन मसीह मिंज, आरक्षक जोस्टीन तिर्की की महत्वपूर्ण भूमिका रही।