डरा धमका कर दहेज का पैसा लेकर शादी करने से इंकार कर धोखाधड़ी करने वाले दहेज लोभी पिता-पुत्र को कोतवाली पुलिस ने झारखंड से किया गिरफ्तार, शादी के नाम पर धोखाधड़ी करके कुल 21 लाख रूपये की की गई थी ठगी.

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प्रकरण में दो आरोपी गिरफ्तार शेष 4 आरोपियों की पता तलाश जारी है, शीघ्र किये जायेंगे गिरफ्तार

अपराध क्रमांक – 263/2023 धारा 420, 384, 34 भा.द.वि. व 05 दहेज प्रतिषेध अधिनियम पंजीबद्ध

नाम आरोपी –

(1) अशोक कुमार सिंह पिता स्व. राम राज सिंह उम्र 59 वर्ष साकिन सुभाष नगर गोमो थाना हरिहरपुर जिला धनबाद (झारखण्ड)

(2) राकेश सिंह पिता अशोक कुमार सिंह उम्र 31 वर्ष साकिन सुभाष नगर गोमो थाना हरिहरपुर जिला धनबाद (झारखण्ड)

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, कोरबा

कोरबा : प्रकरण के संबंध में पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रार्थी अमित सिंह पिता स्वर्गीय बिरेन्दर सिंह उम्र 24 वर्ष साकिन डी.डी.एम. रोड तुलसी नगर दिनांक 19 अप्रैल 2023 को थाना कोतवाली उपस्थित आकर लिखित रिपोर्ट दर्ज कराया था कि प्रार्थी की बहन नेहा सिंह की शादी का रिश्ता रेल्वे कालोनी गोमो तहसील व जिला धनबाद निवासी विकास सिंह पिता अशोक सिंह के साथ तय किये थे। जिसकी विवाह के विषय में विकास सिंह, अशोक सिंह, राकेश सिंह, सुभाष सिंह, सावित्री प्रसाद, एवं अयोध्या सिंह के द्वारा दहेज के रूप में बारह लाख रूपये प्रार्थी के पिता बिरेन्दर सिंह से मांग किये और धीरे-धीरे कुल विभिन्न किश्त में शादी करने से इंकार कर देंगे, कहते हुये डरा धमका कर कुल 21 लाख रूपये लिये उसके बाद भी और पैसा की मांग करने लगे तथा शादी करने से इंकार कर धोखाधड़ी किये तथा दिये गये रूपयों को भी लौटाने से मना कर दिये। जिसकी रिपोर्ट पर थाना कोतवाली कोरबा में धारा-420, 384, 34 भा.द.वि. व 05 दहेज प्रतिषेध अधिनियम कायम कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया।

मामले की गंभीरता को देखते हुये घटना के बारे में पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया गया, पुलिस अधीक्षक ने सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिये। घटना के बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा एवं नगर पुलिस अधीक्षक कोरबा विश्वदीपक त्रिपाठी के मार्गदर्शन पर नगर निरीक्षक रूपक शर्मा के नेतृत्व में आरोपियों को पकड़ने के लिये कोतवाली पुलिस की टीम बनाकर झारखंड भेजा गया। जहां दो आरोपी अशोक कुमार सिंह एवं राकेश सिंह को कड़ी मशक्कत कर घेराबंदी कर पकड़ा गया तथा माननीय न्यायालय से ट्रांजिट रिमांड प्राप्त कर कोरबा ले कर आया गया, शेष आरोपी फरार है। मामले में दोनों आरोपियों के विरूद्ध पर्याप्त अपराध सबूत पाये जाने तथा अपना अपराध स्वीकार करने पर विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। इस प्रकरण की कार्यवाही में नगर निरीक्षक रूपक शर्मा के नेतृत्व में सहायक निरीक्षक ईश्वरी प्रसाद लहरे, हायक निरीक्षक लक्ष्मीप्रसाद कुर्रे, आरक्षक सुनील राजपूत व महिला आरक्षक राजेश्वरी लकड़ा की सक्रिय भूमिका रही।

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