बाईक में मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर चलाने वाले 3 चालकों पर हुई कार्यवाही 15 हजार रुपये जुर्माना, कुल 58 वाहनों पर हुई कार्यवाही

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मोटरयान अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कुल 58 वाहनों पर कार्यवाही करते हुए कुल 32100 रुपये समन शुल्क लिया गया।

नो पार्किंग में वाहन खड़ी करने वाले 18 एवं बिना रिफ्लेक्टर के वाहन चलाते पाए गए 16 वाहनों पर किया गया कार्यवाही

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

सड़क दुर्घटना में कमी लाने हेतु यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर पुलिस द्वारा लगातार मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही किया जा रहा है।

इस दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल 58 वाहनों पर मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई जिसमें मो.सा. में मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर चलने वाले 03: वाहन के चालकों से 15000 रूपए, अवैधानिक रूप से नो पार्किंग में खड़ी किये गए 18 वाहन के चालकों से 5400 रूपए बिना रिफ्लेक्टर के वाहन चलाते पाए जाने पर 16 वाहन के चालकों से 4800 रुपये, मो.सा. मे तीन सवारी चलने वाले 06 वाहन के चालकों से 1800 रूपय, वाहन का हेड लाईट आधा काला नही पाए गए 05 वाहन के चालको से 1500 रूपये, नंबर प्लेट आडा तिरछा लिखे 04 वाहन के चालकों से 1200 रूपये, बिना सीट बेल्ट लगाये वाहन चलाते पाए गए 03 वाहन के चालकों से 1500 रूपए एवं अन्य धाराओं के तहत 03 वाहन के चालक से 900 रूपए कार्यवाही कर समन शुल्क लिया गया।

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