दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने पाक्सो एक्ट के अंतर्गत की कार्यवाही

Advertisements
Advertisements

आरोपी रंजित टाण्डे उम्र 20 वर्ष निवासी सोनादुला थाना अकलतरा के विरूद्ध धारा 376 (2)(N), 506 भादवि 4,6 पाक्सो एक्ट के तहत की गई कार्यवाही

नाबालिक बालिका पर घटित अपराध को गंभीरता से लेते हुए, त्वरित आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया न्यायिक रिमांड में

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

मामले का विवरण इस प्रकार है पीडिता को ग्राम सोनादुला का रंजीत टाण्डे द्वारा 08 सितम्बर 2022 को करीब प्रातः 10 बजे आस पास नोट्स देने के बहाने अपने घर सोनादुला लिया और पीड़िता को जान से मारने की धमकी देकर डरा धमका कर उनके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाया तथा उसके बाद आरोपी द्वारा विडियों बनाया हूं उसे अपलोड कर दूंगा कहकर लगातार पीड़िता के साथ जबरजस्ती शारीरिक संबंध बनाया की रिपोर्ट पर थाना अकलतरा में अपराध क्रमांक 349/23 धारा 376 (2) N , 506 भादवि , 4,6 पाक्सो एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना के दौरान आरोपी रंजित टाण्डे उम्र 20 वर्ष साकिन सोनादुला थाना अकलतरा के विरुद्ध अपराध धारा सदर का सबूत पाए जाने से विधिवत गिरफ्तार कर दिनांक 10.07.23 को  न्यायिक रिमांड में भेजा गया।

उपरोक्त कार्यवाही मे निरीक्षक सत्यकला रामटेके, सउनि अरूण कुमार सिंह आरक्षक शेषनारायण साहू, विवेक सिंह, विरेश सिह का सराहनीय योगदान रहा।

Advertisements
Advertisements
error: Content is protected !!