आरोपी अनिल कुमार नागेश उर्फ अनिल नागेसिया पिता आल्हा राम नागेसिया उम्र 26 वर्ष निवासी झगराखाड़ थाना गौरेलाके विरूद्ध अपराध क्रमांक 754/24 धारा 409,34 भादवि के अंतर्गत की गई कार्यवाही.
प्रकरण में पूर्व में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जा चुका है न्यायिक रिमांड पर.
समदर्शी न्यूज़ जांजगीर-चांपा, 7 अक्टूबर / प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी नीरूपति बंजारा मैनेजर स्पंदन स्फूर्ति फाइनेंस लिमिटेड जांजगीर द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि स्फूर्ति फाइनेंस बैंक में पूर्व में कार्यरत कर्मचारी के द्वारा बैंक के ग्राहकों के लोन की किश्त की राशि कुल 2,74,240/- रूपये को बैंक में जमा ना कर स्वयं गबन कर लिए हैं, जिसकी रिपोर्ट पर माननीय न्यायालय के आदेश पर आरोपियों के विरुद्ध अपराध कायम कर विवेचना किया गया था।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए श्री विवेक शुक्ला (IPS) पुलिस अधीक्षक जांजगीर-चांपा के निर्देशन में पूर्व में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जा चुका है। प्रकरण के आरोपी अनिल कुमार नागेश उर्फ अनिल नागेसिया निवासी झगराखाड़ थाना गौरेला जो घटना दिनांक से फरार था, जिसकी लगातार पतासाजी की जा रही थी। जिसको अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राजेंद्र कुमार जायसवाल के कुशल मार्गदर्शन में आरोपी को दिनांक 07 अक्टूबर 2024 को पकड़ा गया, जिसको पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर अपने साथियों के साथ मिलकर जुर्म स्वीकार किए जाने से विधिवत गिरफ्तार कर दिनांक 07 अक्टूबर 2024 को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया, प्रकरण में विवेचना जारी है।
इस प्रकरण की कार्यवाही में निरीक्षक श्री प्रवीण कुमार द्विवेदी, सहायक उपनिरीक्षक राम प्रसाद बघेल, आरक्षक विरेंद्र कुमार भैना व थाना स्टॉफ का सराहनीय योगदान रहा।
आरोपियों के कब्जे से चोरी के 05 पत्ती वाला सोने का मंगल-सूत्र, चांदी का करधन 14 तोला, नगदी रकम 6000/- रूपए एवं घटना में प्रयुक्त एक्टिवा स्कूटी क्रमांक CG 11 BH 6747 बरामद किया गया.
आरोपियों का नाम – (01) संगीता बाई क्षत्रिय उम्र 34 साल निवासी मदनपुर थाना पामगढ़, (02) भैरो सिंह उर्फ भैरव सिंह चौहान उम्र 19 साल साकिन बोड़सरा चौकी नैला, (03) पवन कुमार सोनी उम्र 48 साल साकिन जेवरा हाल मुकाम पकरिया थाना मुलमुला (खरीददार), प्रकरण में एक विधि के विरुद्ध संघर्षरत बालिका भी सम्मिलित.
आरोपियों के विरूध्द धारा 331(4), 305, 317(2), 61(2) बीएनएस के अंतर्गत की गई कार्यवाही.
समदर्शी न्यूज़ जांजगीर-चांपा, 7 अक्टूबर / प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार है की प्रार्थी छट कुमार कश्यप निवासी मदनपुर थाना पामगढ़ द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया था था कि दिनांक 28 सितंबर 2024 को घर के आलमारी में रखे सोने का पत्तीदार माला एवं एक नग चांदी का करधन कीमत 47000/- रुपये को संदेही संगीता बाई एवं अन्य चोर द्वारा चोरी कर ले गया है। जिसकी रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध थाना पामगढ़ में अपराध क्रमांक 399/24 धारा 331(3), 305, 317(2), 61(2) बीएनएस कायम कर विवेचना में लिया गया।
चोरी जैसे प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए श्री विवेक शुक्ला (IPS) पुलिस अधीक्षक जांजगीर-चांपा के निर्देशन में थाना पामगढ़ पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए घटना-स्थल का निरीक्षण कर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राजेंद्र कुमार जायसवाल के मार्गदर्शन में संदेही संगीता बाई से चोरी के संबंध में पुछताछ की गई। अपने भाई भैरो सिंह उर्फ भैरव सिंह व अन्य साथी के साथ मिलकर चोरी करना और पकरिया के पवन कुमार सोनी के पास 19,600/- रुपये में बेचना बताया गया। जो समक्ष गवाहों के मेमोरंडम कथन लेकर आरोपियों के कब्जे से चोरी किए 05 पत्ती वाला सोने का मंगल-सूत्र, चांदी का करधन 14 तोला, नगदी रकम 6000/- रूपये एवं घटना में प्रयुक्त एक्टिवा स्कूटी क्रमांक CG 11 BH 6747 को बरामद किया गया है।
आरोपियों (01.) संगीता बाई क्षत्रिय निवासी मदनपुर, (02) भैरो सिंह उर्फ भैरव सिंह चौहान साकिन बोड़सरा चौकी नैला, (03) पवन कुमार सोनी साकिन जेवरा हाल मुकाम पकरिया थाना मुलमुला (खरीददार) के विरुद्ध अपराध धारा सदर का घटित करना सबूत पाये जाने से दिनांक 06 अक्टूबर 2024 को विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है तथा प्रकरण में शामिल एक विधि विरुद्ध संघर्षरत बालिका को किशोर न्यायालय में पेश किया गया।
इस प्रकरण की कार्यवाही में उपनिरीक्षक मनोहर सिन्हा थाना प्रभारी पामगढ़, सहायक उपनिरीक्षक सरोज पाटले, महिला प्रधान आरक्षक बलमती यादव, आरक्षक श्याम सरोज ओग्रे, आरक्षक भुनेश्वर साहू, आरक्षक दीपक कश्यप एवं थाना पामगढ़ स्टॉफ का सराहनीय योगदान रहा है।
थाना लुन्ड्रा पुलिस टीम द्वारा मामले में त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी के विरुद्ध की गई सख्त वैधानिक कार्यवाही.
आरोपी के कब्जे से ठगी कर खरीदा हुआ 01 नग स्कूटी, घटना में प्रयुक्त 01 नग मोटर सायकल एवं 02 नग मोबाइल कुल कीमत 02 लाख किया गया जप्त.
समदर्शी न्यूज़ अंबिकापुर, 7 अक्टूबर / प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार हैं कि प्रार्थिया यामिनी दास साकिन डड़गाँव थाना लुन्ड्रा द्वारा दिनांक 01 अक्टूबर 2024 को थाना लुन्ड्रा आकर रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि जनवरी 2024 में सोशल मिडिया के माध्यम से सारंगढ़ रायगढ़ निवासी ललित दास मानिकपुरी से परिचय होने के बाद मोबाईल एवं फेसबुक से बातचीत होता था। आरोपी प्रार्थिया को एक ही जाति का होना बोल कर शादी करने की बात बोलकर झांसे में लेकर दिनांक 14 जनवरी 2024 को प्रार्थिया के घर डडगांव आया और प्रार्थिया के घर वालों को भारत फायनेंस कंपनी रायगढ़ में काम करना बताते हुए प्रार्थिया से शादी करने की बात पर सहमति देकर परिवार को विश्वास में ले कर अपने घर सारंगगढ़ चला गया।
बाद में दिनांक 24 मार्च 2024 को आरोपी ललित दास प्रार्थिया के घर डड़गांव आया, गाँव के रहने के दौरान ललित दास मानिकपुरी गांव के अन्य लोगों को स्वंय को भारत फायनेंस में बी.एम. होना बताकर मुर्गी फार्म का व्यवसाय हेतु 20 लाख रूपये का लोन दिला दूंगा, जिसमें 07 लाख रूपये सब्सिडी/छूट मिलता है, बताकर अपने विश्वास में लेकर लोन लेने पर कोटेशन बनवाते समय कमीशन देना पड़ता है बताकर गांव के गुलशन, उर्मिला नाई, महेन्द्र दास, जगेश्वर दास से 30,000-30000/- रूपये तथा शाहिल लकड़ा से 3800/- रूपये एवं सुलोचिनी दास से 40000/- रूपये कुल 1,63,800/- रूपये ठगी कर ले लिया और इस बात से प्रार्थिया एवं घर वाले अनजान थे। उसी दौरान प्रार्थिया की दीदी प्रियंका दास पूर्व में सी.आर.पी.एफ. एवं एस.एस.सी. का फार्म डाली थी, जिसकी जानकारी ललित दास को थी, जो प्रार्थिया की दीदी प्रियंका को भी सीआरपीएफ में नौकरी लगवा दूंगा बोलकर विभाग के बड़े अधिकारी लोग पैसा मांग रहे है बताकर झांसा देकर कुल 1,90,000/- रूपये ले लिया एवं 40,000/- रूपये का ओप्पो मोबाईल प्रार्थिया के दीदी प्रियंका दास के नाम से फायनेंस करा कर ले लिया है, तथा प्रार्थिया का पूरा दस्तावेज को नौकरी लगवा दूंगा बोलकर अपने पास रखा था।
उसी दौरान डियुटी आने जाने नहीं बनता है, बोलकर प्रार्थिया के नाम से दिनांक 19 जून 2024 को लुण्ड्रा स्थित जसवानी होण्डा मोटर सायकल दुकान से होण्डा एक्टिवा स्कूटी वाहन 19,000/- रूपये डाउन पेमेंट कर शेष 81,500/- रूपये को फायनेंस करवाकर प्रार्थिया के नाम से स्कूटी क्रय कराने बाद प्रार्थिया एवं परिवार वालों को ललित दास के द्वारा तथा गांव वालों से मुर्गी फार्म का व्यवसाय हेतु लोन स्वीकृत कराने के नाम से पैसा लेने की जानकारी होने पर स्कूटी एवं ओप्पो मोबाईल लेकर घर ग्राम डडगांव से फरार हो गया। ललित दास मानिकपुरी प्रार्थिया से शादी करने का झांसा देकर एवं परिवार वालों को विश्वास में लेकर गांव वालों से कुल 1,63,800/- रूपये तथा प्रार्थिया की दीदी प्रियंका दास से नौकरी लगाने के नाम से कुल 1,90,000/- रूपये एवं 40,000/- रूपये का ओप्पो मोबाईल तथा प्रर्थिया के नाम से होण्डा एक्टिवा स्कूटी कीमत 1,05,000/- रूपये का कुल 4,94,300/- रूपये विश्वास में लेकर झांसा देते ठगी किया हैं। प्रार्थिया की रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान पुलिस टीम द्वारा मामले के आरोपी की गिरफ़्तारी हेतु प्रयास किया जा रहा था, मामले में आरोपी की गिरफ़्तारी हेतु पुलिस टीम को सारंगगढ़ रवाना किया गया था। पुलिस टीम के सतत प्रयास से मामले के आरोपी को पकड़ कर पूछताछ किया गया। आरोपी द्वारा अपना नाम ललित दास मानिकपुरी उम्र 28 वर्ष साकिन खैराहा मकान न. 06 कोटवार गली मौलाना आजाद वार्ड क्रमांक 10 थाना सारंगगढ़ जिला सारंगगढ़ का होना बताया गया। आरोपी से घटना के सम्बन्ध में हिकमत अमली से पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा ठगी की घटना कारित किया जाना स्वीकार किया गया, आरोपी के कब्जे से ठगी कर खरीदी हुई 01 नग स्कूटी, 01 नग मोटर सायकल एवं 02 नग मोबाइल कुल कीमत 02 लाख रुपये जप्त किया गया हैं। आरोपी के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने से गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड में भेजा गया हैं।
इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना लुन्ड्रा से सहायक उपनिरीक्षक शिवचरण साहू, सहायक उपनिरीक्षक रामकरण राजवाड़े, आरक्षक हेमंत लकड़ा, आरक्षक अनिल बड़ा, आरक्षक दीपक पाण्डेय सम्मिलित रहे।
आरोपी अलंग साय उम्र 40 साल निवासी पुरंगा थाना बगीचा के विरूद्ध थाना बगीचा में भा.न्या.सं. की धारा 103(1)का अपराध दर्ज.
समदर्शी न्यूज़ जशपुर/कुनकुरी, 7 अक्टूबर / प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी दसई राम उम्र 50 साल निवासी पुरंगा ने थाना बगीचा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके घर के बगल में उसके चाचा जधिया राम का घर है। यह दिनांक 05 अक्टूबर 2024 की रात्रि लगभग 08:00 बजे अपने घर में बैठा था, उसी दौरान देखा कि इसका चचेरा भाई अलंग साय बस्ती की तरफ से शराब के नशे में चूर होकर आया और अपनी पत्नी से पुनः शराब पीने के लिये पैसा की मांग करने लगा। पत्नी द्वारा पैसा नहीं देने पर उसे मारने-पीटने के लिये दौड़ाया, तब उसकी पत्नी बच्चों को लेकर बस्ती की ओर भाग गई। जधिया राम की पत्नी सुबह से घर में नहीं थी।
थाना बगीचा के ग्राम पुरंगा की घटना –
कुछ देर पश्चात् प्रार्थी का चाचा जधिया राम अपने घर में अकेला सो रहा था, उसके कमरे में लाईट जल रहा था, उसी दौरान प्रार्थी देखा कि उसका चचेरा भाई अलंग साय अपने पिता जधिया राम के पास गया और उनसे शराब पीने के लिये पैसा की मांग करने लगा, जब वह पैसा देने के लिये मना करते रहे एवं डांटने पर नाराज होकर आवेश में आकर अलंग साय ने घर में रखा सरई लकड़ी का फारा से उनके सिर, सीना, पीठ, बांये हाथ पर मारने लगा। प्रार्थी यह सब देखकर डर से उसे छुड़ाने नहीं गया कि अलंग साय उसे भी मारपीट करने लगेगा। ज्यादा रात होने से प्रार्थी अपने घर में सोने चला गया।
दिनांक 06 अक्टूबर 2024 के प्रातः में प्रार्थी अपने चाचा को देखने के लिये गांव के एक व्यक्ति को साथ लेकर उनके घर के पास गया था, इस दौरान जधिया साय की पत्नी भी घर में तुरंत आई थी। प्रार्थी द्वारा जधिया साय के बारे में पूछते हुये वे तीनों जधिया साय के कमरे में जाकर देखा कि वे जमीन पर लेटे थे, हिला-डुलाकर देखने पर उनके सिर पर चोट लगने से खून निकल रहा था एवं मारपीट करने का निशान दिखाई दिया, जधिया साय की मृत्यू हो चुकी थी। प्रार्थी की उक्त रिपोर्ट पर मर्ग पंजीबद्ध कर मृतक का पी.एम. कराया गया, पी.एम. रिपोर्ट पर अपराध घटित होना पाये जाने पर मामले में धारा 103(1) बी.एन.एस. का अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान प्रकरण के आरोपी अलंग साय को दबिश देकर चंद घंटे में उसके ग्राम से अभिरक्षा में लिया गया, पूछताछ में आरोपी ने उक्त अपराध को घटित करना स्वीकार किया एवं उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त लकड़ी का फारा को जप्त किया गया है। आरोपी अलंग साय उम्र 40 साल निवासी पुरंगा थाना बगीचा को दिनांक 06 अक्टूबर 2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।
इस प्रकरण की विवेचना कार्यवाही एवं आरोपी की गिरफ्तारी में निरीक्षक रामसाय पैंकरा, प्रधान आरक्षक 213 लक्ष्मण सिंह, आरक्षक 30 अखिलेश उपाध्याय, आरक्षक 557 रामवृक्ष राम, आरक्षक 747 उमेश कुमार भारद्वाज, आरक्षक 199 विनोद यादव,सैनिक बली रवि का सराहनीय योगदान रहा है।
आरोपी द्वारा संयंत्र से गेयर कपलिंग एल्कॉन ई.डी लोहे का कन्वेयर बेल्ट किया गया था चोरी.
थाना सुहेला पुलिस द्वारा आरोपी के कब्जे से चोरी गई मशरूका कन्वेयर बेल्ट गेयर कीमत ₹17,200 किया गया बरामद.
समदर्शी न्यूज़ बलौदाबाजार-भाटापारा, 7 अक्टूबर / प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 05 अक्टूबर 2024 को अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट कुकुरदी-सेम्हराडीह के सिक्युरिटी अधिकारी अंगद द्विवेदी थाना सुहेला में रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 01 अक्टूबर 2024 के शाम करीबन 05:00 बजे कंपनी में काम करने वाले आरोपी शोभित चतुर्वेदी, सीमेंट प्लांट के मेयर कपलिंग एल्कॉन ई.डी. कन्वेयर बेल्ट कीमत ₹17,200 को चोरी कर ले गया है, जो सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है। जिसकी रिपोर्ट पर थाना सुहेला में आरोपी के विरुध्द अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण में त्वरित कार्यवाही कर थाना सुहेला से निरीक्षक लखेश केंवट आरक्षक दिनेश चन्द्रवंशी एवं आरक्षक बालेश्वर भगत की पुलिस टीम द्वारा आरोपी की पतासाजी करते हुए आरोपी को उसके ग्राम कुकुरदी से पकड़कर विस्तृत पूछताछ किया गया। जिस पर आरोपी द्वारा घटना दिनांक 01 अक्टूबर 2024 को संयंत्र से कन्वेयर बेल्ट में लगे वाले लोहे गेयर कपलिंग एल्कान को चोरी करना एवं उसे सीमेंट प्लांट से थोड़ी दूर खेत के झूरमूट में छिपाकर रखना बताया गया। आरोपी से कन्वेयर बेल्ट में लगे वाले लोहे गेयर कपलिंग एल्कान बरामद किया गया है। प्रकरण में दिनांक 05 अक्टूबर 2024 को आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की गई है।
छात्र–छात्राओं को ऑनलाइन धोखाधड़ी, साइबर बुलिंग, हनी ट्रैप, सैक्स्टॉर्शन और अन्य साइबर अपराधों से बचने के उपायों पर किया गया जागरूक.
समदर्शी न्यूज़ अंबिकापुर, 7 अक्टूबर / सरगुजा पुलिस एवं साइबर वॉलंटियर्स द्वारा 05 अक्टूबर से 19 अक्टूबर 2024 तक चलाए जा रहे साइबर जागरूकता अभियान के अंतर्गत निरंतर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों, विशेषकर युवाओं, छात्रों और महिलाओं को साइबर अपराधों से सुरक्षित रखने के लिए जागरूकता उत्पन्न करना है।
इसी क्रम में गांधीनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों एवँ छात्रावास में छात्र-छात्राओं को साइबर अपराध से सम्बंधित जानकारी विस्तारपूर्वक प्रदान की गई एवँ छात्र-छात्राओं की समस्याओं को सुन उन्हें त्वरित पुलिस सहायता प्राप्त करने के लिए डायल 112 एवं अभिव्यक्ति ऐप की जानकारी दी गई। अभियान के अंतर्गत पुलिस टीम एवं साइबर वालेंटियर द्वारा शहर के विभिन्न विद्यालयों, महाविद्यालयों और छात्रावासों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जहाँ छात्रों को ऑनलाइन धोखाधड़ी, सैक्स्टॉर्शन, साइबर बुलिंग, हनी ट्रैप, और अन्य साइबर अपराधों से बचने के उपायों पर विस्तृत जानकारी प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही, 1930 साइबर हेल्पलाइन और www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया से भी छात्रों को अवगत कराया गया।
सरगुजा पुलिस द्वारा अभिव्यक्ति ऐप और संचार साथी पोर्टल के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए विशेष सत्र आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे महिलाओं और युवाओं को साइबर सुरक्षा के संबंध में त्वरित सहायता मिल सके। साथ ही साइबर अपराधों के खिलाफ लड़ाई में कैसे सहभागिता की जा सकती है इस पर भी जागरूकता फैलाई जा रही है। सरगुजा पुलिस एवं साइबर वॉलंटियर्स के सतत प्रयासों से इस अभियान के माध्यम से न केवल साइबर अपराधों के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा रही है, बल्कि एक सुरक्षित डिजिटल वातावरण का निर्माण करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। अभियान के दौरान पोस्टर्स, बैनर, वीडियो और क्विज़ प्रतियोगिताओं के माध्यम से विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है।
कार्यक्रम में महिला थाना पुलिस टीम, साइबर सेल एवं साइबर वॉलंटियर श्रुति तिवारी, अतुल गुप्ता, विक्की गुप्ता सम्मिलित रहे।
समदर्शी न्यूज़ जशपुर, 6 अक्टूबर / भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के सदस्यता रथ को झंडी दिखा कर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश महामंत्री कृष्ण कुमार राय एवं भाजपा जिलाध्यक्ष जशपुर ने रवाना किया। इस अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष संतोष सिंह, विक्रमादित्य सिंह जूदेव, भाजयुमो के जिलाध्यक्ष शौर्य प्रताप सिंह जूदेव, नपा उपाध्यक्ष राजू गुप्ता, जिला प्रभारी रविकांत उरांव, भाजयुमो प्रदेश प्रचार प्रमुख यश प्रताप सिंह जूदेव, मोर्चा के महामंत्री अभिषेक मिश्रा, जिला उपाध्यक्ष दीपक गुप्ता, निखिल गुप्ता, अभ्युदय मिश्रा, राहुल गुप्ता के साथ कार्यकर्ता उपस्थित थे।
इस दौरान उपस्थित युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं से चर्चा करते हुए कृष्ण कुमार राय ने कहा कि राष्ट्र व्यापी सदस्यता अभियान में सभी को सक्रिय भागीदारी निभानी है। उन्होनें कहा कि भाजपा देश की एकमात्र राजनीतिक पार्टी है जो समय-समय पर अपने पार्टी कार्यकर्ताओं की सदस्यता का नवीनीकरण करती है। जिलाध्यक्ष शौर्य प्रताप सिंह जूदेव ने कहा कि सदस्यता अभियान पार्टी की एक महत्वपूर्ण कार्ययोजना है। इसमें पार्टी के सभी जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता व पदाधिकारियों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। अगर हम सब को एकजुट हो कर भाजपा को एक बार फिर विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनाना है।
पूरे जिले का भ्रमण करेगा रथ –
जिला भाजयुमो अध्यक्ष शौर्य प्रताप सिंह जूदेव ने बताया कि सदस्यता रथ जिले के सभी मंडलों में भ्रमण करेगा। इस दौरान पार्टी की रीति-नीति, केन्द्र व राज्य सरकार की जनहितकारी योजना और उपब्धियों की जानकारी देकर लोगों को भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने के लिए प्रेरित करेगें।
डीएसपी अभिनव उपाध्याय ने दी साइबर सुरक्षा की महत्वपूर्ण जानकारियां
“अभिव्यक्ति” ऐप के बारे में दीगई जानकारी, जिससे महिलाएं अपनी गोपनीय शिकायतें सीधे पहुंचा सकती हैंपुलिस तक.
समदर्शी न्यूज़ रायगढ़, 06 अक्टूबर / पुलिस मुख्यालय के दिशा निर्देशों के अनुरूप पुलिस अधीक्षक श्री दिव्यांग कुमार पटेल के मार्गदर्शन में जिले में साइबर जन जागरूकता पखवाड़ा, 5 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक चलाया जाना है, जिसका कल विधिवत्त शुभारंभ पुलिस अधीक्षक रायगढ़ द्वारा किया गया। जागरूकता पखवाड़े के दूसरे दिन आज शाम रायगढ़ के गैलेक्सी मॉल के सामने ओपन एरिया में साइबर सेल की टीम द्वारा साइबर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में डीएसपी साइबर सेल श्री अभिनव उपाध्याय ने प्रोजेक्टर के माध्यम से उपस्थित महिलाओं को बढ़ते साइबर अपराधों के प्रति जागरूक किया और उनसे बचने के उपायों पर विस्तार से चर्चा की।
कार्यक्रम के दौरान डीएसपी उपाध्याय ने बताया कि साइबर अपराधी लगातार नए तरीकों से लोगों को ठगने की कोशिश कर रहे हैं। एक समय था जब ओटीपी से ठगी की शिकायतें ज्यादा आती थीं, लेकिन अब “डिजिटल अरेस्ट”, सेक्सटॉर्शन और शेयर मार्केट ट्रेडिंग जैसे जटिल तरीकों से अपराधी लोगों को जाल में फंसा रहे हैं। खासकर पढ़े-लिखे लोग इन धोखाधड़ियों का शिकार बन रहे हैं। उन्होंने महिलाओं को फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स की सुरक्षा के लिए प्राइवेसी सेटिंग्स को ऑन करने और टू-स्टेप वेरिफिकेशन का उपयोग करने की सलाह दी। मौके पर टू-स्टेप वेरिफिकेशन का डेमो भी दिया गया।
महिला संबंधी साइबर अपराध और बचाव के उपाय –
साइबर सेल के प्रधान आरक्षक दुर्गेश सिंह और राजेश पटेल ने भी विस्तार से बताया कि अनजान व्यक्तियों को बैंक से संबंधित जानकारी, जैसे एटीएम पिन, सीवीसी नंबर, ओटीपी या पासवर्ड कभी साझा न करें। फेसबुक पर किसी मित्र द्वारा पैसों की मांग करने पर जल्दबाजी न करें और पहले उसकी सत्यता जांच लें।
महिलाओं को ध्यान में रखते हुएकुछ विशेष बचाव उपायों पर दिया गया जोर –
सोशल मीडिया फ्रॉड : अजनबियों की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार न करें और अनजान व्यक्तियों द्वारा भेजे गए लिंक पर क्लिक करने से बचें।
इमोशनल ब्लैकमेलिंग : किसी के झांसे में आकर व्यक्तिगत फोटो या जानकारी साझा न करें, जिससे बाद में ब्लैकमेलिंग की संभावनाएं बढ़ सकती हैं।
ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड : अनजान और अविश्वसनीय वेबसाइटों से खरीदारी करने से बचें और हमेशा विश्वसनीय स्रोतों का ही उपयोग करें।
अभिव्यक्ति ऐप के माध्यम से गोपनीय शिकायतें
महिला सेल प्रभारी, सहायक उपनिरीक्षक (एएसआई) मंजू मिश्रा ने “अभिव्यक्ति” ऐप के बारे में जानकारी दी, जिससे महिलाएं अपनी गोपनीय शिकायतें सीधे पुलिस तक पहुंचा सकती हैं। उन्होंने महिलाओं से इस ऐप का अधिक से अधिक उपयोग करने की अपील की।
कार्यक्रम में समाजसेवी समूह दिव्य शक्ति, लायंस क्लब प्राइड, लायंस क्लब, हेल्पिंग हैंड्स की सदस्यों ने भी भाग लिया और अपनी साइबर सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि वे इस पखवाड़े के दौरान अपने आसपास के लोगों को भी साइबर अपराधों के प्रति जागरूक करेंगी। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को साइबर अपराध से सुरक्षित रखना और समाज में जागरूकता फैलाना था, जिसमें महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया और इसे सफल बनाने का संकल्प लिया।
थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा मामले में की गई कड़ी कार्यवाही.
महिला सम्बन्धी अपराधों में शामिल आरोपियों के विरुद्ध सरगुजा पुलिस द्वारा की जा रही लगातार कड़ी कार्यवाही.
थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 680/24 धारा 64 (2) (एम), 88, 296 बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध.
समदर्शी न्यूज़ अंबिकापुर, 6 अक्टूबर / सरगुजा पुलिस द्वारा महिला सम्बन्धी अपराधों में शामिल आरोपियों पर लगातार सख़्ती से कार्यवाही की जा रही हैं, इसी क्रम में / मामले का विवरण इस प्रकार हैं कि प्रार्थिया दिनांक 03 अक्टूबर 2024 को थाना कोतवाली आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि पीड़िता की जान-पहचान वर्ष 2018 अक्टूबर नौकरी की तैयारी करने के दौरान रसूलपुर अम्बिकापुर निवासी फिरोज अहमद सिद्दीकी उर्फ़ टीनू से हुआ था, घटना दिनांक 23 दिसंबर 2018 को आरोपी फिरोज अहमद पीड़िता को अपने घर घूमने ले जाने की बात बोलकर ले गया और इस दौरान आरोपी पीड़िता को पसंद करने की बात बोलकर शादी करने का झांसा देकर जबरन दुष्कर्म की घटना कारित किया गया हैं। घटना दिनांक के पश्चात भी आरोपी द्वारा लगातार पीड़िता को शादी का झांसा देकर जबरन दुष्कर्म की घटना कारित किया गया हैं। अंतिम बार 13 जुलाई 2024 को जबरन दुष्कर्म की घटना कारित की गई हैं। घटना के दौरान पीड़िता के गर्भवती होने पर जबरन गर्भपात कराया गया हैं और अब आरोपी पिड़िता से शादी करने से इंकार कर रहा हैं। मामले में प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 680/24 धारा 64 (2) (एम), 88, 296 बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान पुलिस टीम द्वारा मामले के आरोपी फिरोज अहमद सिद्दीकी का पता तलाश कर पकड़ कर पूछताछ किया गया। आरोपी द्वारा अपना नाम फिरोज अहमद सिद्दीकी उम्र 35 वर्ष साकिन रसूलपुर अम्बिकापुर का होना बताया गया, आरोपी से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ किये जाने पर अपराध घटित किया जाना स्वीकार किया गया, आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाता हैं।
इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक मनीष सिंह परिहार, उपनिरीक्षक रम्भा साहू,प्रधान आरक्षक सियाराम मरावी, आरक्षक विवेक राय, आरक्षक चित्रसेन प्रधान सम्मिलित रहे।
भोजनालय के संचालक पर आबकारी एक्ट के अंतर्गत की गई कार्यवाही.
समदर्शी न्यूज़ रायगढ़, 06 अक्टूबर / कोतवाली पुलिस द्वारा कल दिनांक 05 अक्टूबर 2024 को अवैध शराब बिक्री के खिलाफ कार्यवाही की गई। थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक श्री सुखनंदन पटेल को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि केवड़ाबाड़ी बस स्टैण्ड स्थित कन्हैया भोजनालय में संचालक संजय गुप्ता अवैध रूप से देशी एवं अंग्रेजी शराब की बिक्री कर रहा है। प्राप्त सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए कोतवाली पुलिस की टीम ने मौके पर छापा मारा।
पुलिस द्वारा मौके पर भोजनालय की तलाशी लेने पर, काउंटर के नीचे एक प्लास्टिक बोरी में रखी गई कुल 41 पाव शराब बरामद की गईं। इसमें 37 पाव सीलबंद रोमियो देशी मदिरा प्लेन, शोले मसाला देशी मदिरा और 4 पाव सीलबंद मेकडायल नंबर-1 व्हिस्की अंग्रेजी शराब सम्मिलित थी, साथ ही आरोपी संजय गुप्ता से ₹220 शराब बिक्री की रकम भी बरामद की गई।
आरोपी संजय गुप्ता, उम्र 47 वर्ष, निवासी रेलवे बंगला पारा, रायगढ़ के खिलाफ अवैध शराब की बिक्री करने के आरोप में अपराध दर्ज कर लिया गया है। इस मामले में आरोपी के खिलाफ धारा 34(2) एवं 59 (क) आबकारी एक्ट के अंतर्गत मामला पंजीकृत किया गया है। इस छापेमारी में उप निरीक्षक श्री ऐनु देवांगन, सहायक उपनिरीक्षक श्री राकेश शर्मा, सहायक उपनिरीक्षक जयलाल जायसवाल और आरक्षक उत्तम सारथी, आरक्षक जगदेव सिंह सम्मिलित रहे।