Author: Vishnu Joshi (SAMDARSHI NEWS)

  • बिलासपुर पुलिस की मुहिम चेतना : ‘आपकी एक आस, आपकी अमानत, आपके पास’ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आमजनों के गुम हुए कीमती मोबाइल किए गए वितरित, प्रचलित सायबर ठगी के प्रति भी किया गया जागरूक !

    बिलासपुर पुलिस की मुहिम चेतना : ‘आपकी एक आस, आपकी अमानत, आपके पास’ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आमजनों के गुम हुए कीमती मोबाइल किए गए वितरित, प्रचलित सायबर ठगी के प्रति भी किया गया जागरूक !

    समदर्शी न्यूज़ – बिलासपुर :  जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में मोबाईल गुमने की शिकायत को गम्भीरता से लेते हुये पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री रजनेश सिंह (भा.पु.से.) द्वारा गुम मोबाईल तलाश कर संबंधितों को वापस करने के निर्देश दिये गये है। निर्देश के परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण/एसीसीयू) श्री अनुज कुमार के मार्गदर्शन में ए.सी.सी.यू. बिलासपुर के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा खोज अभियान चलाकर छत्तीसगढ के विभिन्न जिलों सहित मध्य प्रदेश, तेलंगाना, झारखण्ड, उड़ीसा एवं महाराष्ट्र से कुल 200 नग मोबाईल बरामद किया गया, जिसे आज दिनाँक 15जून 2024 को पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह (भा.पु.से.) द्वारा मोबाईल धारकों को वापस प्रदान किया गया है। वापस किये गये मोबाईल की कीमत लगभग 30 लाख रूपये है। गुमे हुये मोबाईल वापस पाने की आस छोड़ चुके व्यक्तियों को जब उनका मोबाईल वापस किया गया, तो वे लोग काफी खुश हुये और बिलासपुर पुलिस के इस चेतना अभियान की सराहना करते हुये पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह (भा.पु.से.) सहित बिलासपुर पुलिस के सभी अधिकारी कर्मचारियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया।

    कार्यक्रम के दौरान एसीसीयू बिलासपुर में पदस्थ उपनिरीक्षक प्रभाकर तिवारी द्वारा वर्तमान में प्रचलित सायबर ठगी के नये प्रारूप सेक्सटार्सन (वीडियो कॉलिंग के माध्यम से), वॉट्सएप्प की डी.पी. बदलकर ठगी करने, बिटकॉईन, टूरिज़्म प्लॉन के नाम पर, कस्टमर केयर के नाम पर, ऑनलाईन लोन एप्प व अन्य तरीकों से किये जाने वाले अद्यतन ठगी के बारे में जानकारी एवं बचने के उपाय साझा किये गये।

    गुम हुये मोबाईल खोज अभियान में ए.सी.सी.यू. बिलासपुर प्रभारी निरीक्षक राजेश मिश्रा, उप निरीक्षक अजहर उद्दीन, प्रधान आरक्षक देवमुन सिंह पुहुप, आरक्षक तरूण केशरवानी, आरक्षक बोधूराम कुम्हार, आरक्षक विरेन्द्र गंधर्व, आरक्षक निखिल रॉव, आरक्षक प्रशांत सिंह, आरक्षक प्रशांत राठौर, आरक्षक तदबीर सिंह, आरक्षक सत्या पाटले, आरक्षक विकास राम्, आरक्षक मुकेश वर्मा, आरक्षक सतीश भारद्वाज, आरक्षक नवीन एक्का, आरक्षक शकुन्तला साह व ए.सी.सी.यू. की सम्पूर्ण टीम की महत्वपर्ण भूमिका रही है

  • बिलासपुर रेंज साइबर थाना में दर्ज ऑनलाइन सेक्सटॉर्शन के मामले में अंतर्राज्यीय आरोपियों को गिरफ्तार करने में मिली सफलता : व्हाट्सएप एप के माध्यम से रिटायर्ड तहसीलदार को डरा-धमका कर किए थे 11 लाख रुपए की ठगी, आरोपियों को न्यायिक रिमाण्ड पर न्यायालय में किया जाएगा पेश.

    बिलासपुर रेंज साइबर थाना में दर्ज ऑनलाइन सेक्सटॉर्शन के मामले में अंतर्राज्यीय आरोपियों को गिरफ्तार करने में मिली सफलता : व्हाट्सएप एप के माध्यम से रिटायर्ड तहसीलदार को डरा-धमका कर किए थे 11 लाख रुपए की ठगी, आरोपियों को न्यायिक रिमाण्ड पर न्यायालय में किया जाएगा पेश.

    समदर्शी न्यूज़ – बिलासपुर : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी शंकर पाटले निवासी थाना-कोनी जिला बिलासपुर को दिनांक 08 अप्रैल 2024 से 24 अप्रैल 2024 तक अश्लील वीडियो वायरल करने के नाम पर व डरा-धमका कर झूठे केश में फंसाने की धमकी देकर सायबर ठग के द्वारा अलग-अलग तिथियों में कुल 10,94,500/- रुपये की ठगी कर धोखाधड़ी किया गया है। लिखित आवेदन-पत्र पेश करने पर उपरोक्त अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रार्थी के साथ धोखाधड़ी करने वाले व्यक्तियों की जानकारी सायबर पोर्टल, संदिग्ध बैंक खातों को चिन्हांकित कर एकाउंट स्टेटमेंट, ऑनलाईन ट्रांजेक्शन व टेक इंट के माध्यम से प्राप्त किया गया। आरोपी राजस्थान के थाना कामां अंतर्गत ग्राम हजारीबास व दोलाबास के निवासी होने की जानकारी प्राप्त हुई।

    वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर विशेष टीम निरीक्षक राजेश मिश्रा के साथ राजस्थान रवाना की गई टीम द्वारा एक सप्ताह तक राजस्थान में रहकर आरोपियों का पता ठिकाना ज्ञात कर विवेचना प्रारम्भ की गई। जिसके अंतर्गत आरोपीगण (01) तारिफ (02) मो. शमीम (03) अमजद खान निवासी दोलाबास, थाना कामां जिला डीग (राजस्थान) तीनों का ऑनलाईन ठगी का काम करने में संलिप्त होने की जानकारी प्राप्त हुई। स्थानीय पुलिस के सहयोग से तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पुछताछ किया गया। बिलासपुर रेंज थाने में पंजीब़द्ध अपराध क्रमांक 02/2024 के प्रार्थी को अपने झांसे में लेकर ऑनलाईन ठगी करने का जुर्म करना स्वीकार किया गया। आरोपियों से ठगी में उपयोग आने वाले फर्जी सिम कार्ड व फर्जी बैंक खाते जप्त किये गये। गिरफ्तार आरोपियां से घटना में प्रयुक्त 04 नग एण्ड्रायड फोन मय सिम कार्ड जप्त किया गया है, गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक रिमाण्ड पर आज माननीय न्यायालय मे पेश किया जावेगा।

    इस प्रकरण की सम्पुर्ण कार्यवाही में श्री अनुज कुमार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री निमितेश सिंह, नपुअ. चकरभाठा के मार्गदर्शन में निरीक्षक राजेश मिश्रा प्रभारी रेंज सायबर थाना बिलासपुर, उपनिरीक्षक अजय वारे, सहायक उपनिरीक्षक सुरेश पाठक, आरक्षक श्रीश तिवारी, आरक्षक दीपक कौशिक, आरक्षक मुकेश वर्मा का विशेष योगदान रहा।

    कोई भी व्यक्ति अनजान नम्बर से अपने आप को पुलिस का अधिकारी, सी.बी.आई. अथवा ई.डी. का अधिकारी बताकर ठगी करने का प्रयास करते है, ऐसे कॉल से सावधान रहे। बिलासपुर पुलिस द्वारा इस प्रकार के ठगी को रोकने के लिये थानों में आम जनता द्वारा दर्ज कराये गये रिपोर्ट में मोबाईल नम्बर एवं व्यक्तिगत जानकारी हाईड किया जा रहा है।

    किसी भी लुभावने या सस्ती कीमतों पर मिलने वालों सामानों को खरीदते समय नगद (कैश, ऑन डिलीवरी) में लेन-देन करें।

    अनजान व्यक्ति जिसका नम्बर आपके मोबाईल पर सेव नहीं है उसके साथ कभी भी कोई निजी जानकारी, बैंकिंग जानकारी, ओटीपी, आधार कार्ड, पैन कार्ड फोटो आदि शेयर न करे।

    अनजान वेबसाईट एवं अनाधिकृत एप डॉउनलोड या सर्च करने से बचे.

    कम परिश्रम से अधिक लाभ कमाने अथवा रकम दुगना करने का झांसा देने वाले व्यक्तियों से सावधान रहें खुद को स्वयं होकर ठगों के पास न पहुंचायें.

    स्वयं की पहचान छुपाकर सोशल मिडीया फेसबुक, इन्स्टाग्राम, व्हाट्सएप इत्यादि के माध्यम से ईंटिमेट (अश्लील लाईव चैंट) करने से बचें.

    परीक्षा में अधिक अंकों से पास करा देने का झांसा देने वाले व्यक्तियों खासकर $92 नम्बरों से होने वाले साइबर फ्रॉड की घटना घटित होने पर निम्न प्रकार से त्वरित रिपोर्ट दर्ज करा सकते है  –

    तत्काल नजदीकी थाना में अपनी शिकायत दर्ज करें.

    हेल्पलाईन नम्बर 1930 पर सम्पर्क कर सहायता प्राप्त कर सकते है.

    http://cybercrime.gov.in पर जाकर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

  • सरगुजा द्वारा द्वारा जारी अभियान ‘ऑपरेशन विश्वास’ के अंतर्गत अवैध महुआ शराब के मामलों में लगातार कार्यवाही जारी : कुल 09 प्रकरण में 42 लीटर अवैध महुआ शराब की गई जप्त, आबकारी एक्ट के अंतर्गत की गई कार्यवाही.

    सरगुजा द्वारा द्वारा जारी अभियान ‘ऑपरेशन विश्वास’ के अंतर्गत अवैध महुआ शराब के मामलों में लगातार कार्यवाही जारी : कुल 09 प्रकरण में 42 लीटर अवैध महुआ शराब की गई जप्त, आबकारी एक्ट के अंतर्गत की गई कार्यवाही.

    समदर्शी न्यूज़ – अंबिकापुर : सरगुजा पुलिस द्वारा अभियान ‘ऑपरेशन विश्वास’ के अंतर्गत नशीले पदार्थो की खरीद बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण किये जाने हेतु नशीले पदार्थो की खरीद फरोख्त में शामिल आरोपियों पर लगातार सख़्ती से कार्यवाही की जा रही हैं, इसी क्रम में प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कल दिनांक को जिले में पुलिस टीम द्वारा आबकारी एक्ट का अभियान चलाकर अवैध महुआ शराब की बिक्री करने वालों के विरुद्ध सख़्ती से कार्यवाही की गई। अभियान के अंतर्गत कुल आबकारी एक्ट के 09 प्रकरण दर्ज किये गये हैं।

    अभियान के अंतर्गत थाना मणीपुर अंतर्गत आरोपी प्रभात उर्फ़ मोनू उम्र 24 वर्ष साकिन बंजारी मणीपुर के कब्जे से 16 लीटर अवैध महुआ शराब कुल कीमत लगभग 1600/- रुपये जप्त किया गया आरोपी के विरुद्ध 34(2) आबकारी एक्ट का प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया हैं। थाना मणीपुर के दूसरे प्रकरण में आरोपी प्रमोद मांझी उम्र 38 वर्ष साकिन हनुमान मंदिर के पीछे दर्रीपारा मणिपुर के कब्जे से 04 लीटर अवैध महुआ शराब कुल कीमत लगभग 400/- रुपये एवं 200/- रुपये बिक्री रकम जप्त किया गया हैं, थाना मणीपुर के तीसरे प्रकरण मे आरोपी बाबूलाल उम्र 45 वर्ष साकिन हर्राटिकरा मणीपुर के कब्जे से 04 लीटर अवैध महुआ शराब कुल कीमत लगभग 400/- रुपये एवं 100/- रुपये बिक्री रकम जप्त किया गया हैं।

    थाना गांधीनगर अंतर्गत पुलिस टीम द्वारा आरोपिया राजमति उर्फ़ मोना उम्र 33 वर्ष साकिन बिशुनपुर गांधीनगर के कब्जे से 04 लीटर अवैध महुआ शराब कुल कीमत लगभग 600/- रुपये एवं 150/- रुपये बिक्री रकम जप्त किया गया हैं, थाना गांधीनगर के दूसरे प्रकरण में आरोपिया कविता सिंह उम्र 30 वर्ष साकिन पीजी कॉलेज के सामने मनेन्द्रगढ़ रोड़ गांधीनगर के कब्जे से 04 लीटर अवैध महुआ शराब कुल कीमत लगभग 600/- रुपये एवं 100/- रुपये बिक्री रकम जप्त किया गया है। थाना धौरपुर अंतर्गत पुलिस टीम द्वारा आरोपिया सोनम दास उम्र 32 वर्ष साकिन पड़ोली थाना धौरपुर के कब्जे से 04 लीटर अवैध महुआ शराब कुल कीमत लगभग 400/- रुपये जप्त किया गया हैं, थाना धौरपुर के दूसरे प्रकरण में आरोपिया राजमनी उम्र 45 वर्ष साकिन करौली धौरपुर के कब्जे से 02 लीटर अवैध महुआ शराब कुल कीमत लगभग 200/- रुपये एवं 100/- रुपये बिक्री रकम जप्त किया गया है।

    थाना लुन्ड्रा के अंतर्गत पुलिस टीम द्वारा आरोपी रामदास उम्र 45 वर्ष साकिन सेमरपारा थाना लुन्ड्रा के कब्जे से 01 लीटर अवैध महुआ शराब कुल कीमत लगभग 100/- रुपये जप्त किया गया हैं। थाना उदयपुर अंतर्गत पुलिस टीम द्वारा आरोपी जयपाल उम्र 38 वर्ष साकिन लक्ष्मणगढ़ डागपारा थाना उदयपुर के कब्जे से 03 लीटर अवैध महुआ शराब कुल कीमत लगभग 300/- रुपये जप्त किया गया हैं। पुलिस टीम द्वारा अभियान के अंतर्गत कुल 09 मामलों में 09 आरोपियों से 42 लीटर अवैध महुआ शराब कुल कीमत लगभग 4600/- रुपये एवं 650/- रुपये नगद बरामद किया गया, सभी मामलों में थानों द्वारा आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों को गिरफ्तार कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की गई हैं।

    इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही मेउपरोक्त थाने से सहायक उपनिरीक्षक बबलू कुजूर, सहायक उपनिरीक्षक नवल किशोर दुबे, सहायक उपनिरीक्षक राकेश मिश्रा, सहायक उपनिरीक्षक अनिल पाण्डेय, सहायक उपनिरीक्षक रामधनी राम, प्रधान आरक्षक पन्नालाल, प्रधान आरक्षक नामूल राम, प्रधान आरक्षक देवनारायण यादव, प्रधान आरक्षक पीताम्बर सिंह, आरक्षक बालकेश्वर सिंह, आरक्षक अतुल शर्मा, आरक्षक समीर तिर्की, आरक्षक कुश सोनी शामिल रहे।

  • हत्या के मामले में आरोपी पुत्र को चंद घंटे के भीतर किया गया गिरफ्तार, आरोपी के निशानदेही पर घटना के दौरान पहना हुआ शर्ट किया गया जप्त, वैधानिक कार्यवाही कर भेजा गया न्यायिक अभिरक्षा में.

    हत्या के मामले में आरोपी पुत्र को चंद घंटे के भीतर किया गया गिरफ्तार, आरोपी के निशानदेही पर घटना के दौरान पहना हुआ शर्ट किया गया जप्त, वैधानिक कार्यवाही कर भेजा गया न्यायिक अभिरक्षा में.

    समदर्शी न्यूज़ – अंबिकापुर : सरगुजा पुलिस द्वारा जारी अभियान ‘ऑपरेशन विश्वास’ के अंतर्गत आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त आरोपियों के विरुद्ध लगातार सख़्ती से कार्यवाही कर आरोपियों की धरपकड़ की जा रही हैं। इसी क्रम में / मामले का विवरण इस प्रकार हैं कि सूचक प्रिया यादव साकिन सलका पतराटोली थाना दरिमा द्वारा दिनांक 13 जून 2024 को थाना दरिमा आकर सूचना दर्ज कराई गई थी कि प्रार्थिया को गाँव के व्यक्ति से मोबाइल के माध्यम से सूचना मिली थी कि प्रार्थिया का दादाजी अपने घर में फौत कर गया हैं। बाद में सूचक घर आकर देखी तो प्रार्थिया का दादा टनू यादव मौक़े पर मृत हालत में पड़ा था, जिसको देखने पर सर घुटना एवं शरीर में अन्य जगह पर चोट एवं खरोंच के निशान दिखाई दे रहा हैं। प्रार्थिया की सूचना पर थाना दरिमा में मर्ग क्रमांक 48/24 धारा 174 जा.फौ. कायम कर जांच में लिया गया।

    मर्ग जांच के दौरान पुलिस टीम द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण कर शव पंचनामा की कार्यवाही कर मामले में गवाहों के कथन एवं प्राप्त पीएम रिपोर्ट के आधार पर मृतक टनू यादव की मृत्यु मारपीट से आयी चोट के कारण मृत्यु होना लेख किया गया हैं। मामले के संदेही मृतक के पुत्र महेश यादव उर्फ़ गुड्डू के विरुद्ध अपराध क्रमांक 83/24 धारा 302 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

    विवेचना के दौरान पुलिस टीम द्वारा मामले के संदेही की पता तलाश की जा रही थी, पुलिस टीम के सतत प्रयास से संदेही की घेराबंदी कर पकड़ कर पूछताछ करने कर आरोपी द्वारा अपना नाम महेश यादव उर्फ़ गुड्डू उम्र 46 वर्ष साकिन सलका पतराटोली थाना दरिमा का होना बताया गया। आरोपी से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ किये जाने पर बताया कि घटना दिनांक को आरोपी का पिता टनू यादव अपने पुत्र के बिस्तर में सोया हुआ था और बार-बार कहने के बावजूद भी खाना नहीं खा रहा था और अपने बिस्तर में जाने के लिए बोलने पर भी बात नहीं सुन रहा था। जिस बात पर नाराज होकर आरोपी द्वारा अपने पिता टनू यादव को हाथ-मुक्का एवं लात से मारपीट कर गंभीर चोट कारित कर हत्या कारित करना स्वीकार किया गया। आरोपी के निशानदेही पर घटना के दौरान पहना हुआ शर्ट जप्त किया गया हैं, आरोपी द्वारा अपराध घटित करना स्वीकार किये जाने पर आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया हैं। इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना दरिमा से सहायक उपनिरीक्षक बैजनाथ राम, सहायक उपनिरीक्षक महेन्द्र सिंह, आरक्षक अभय चौबे, आरक्षक जगेश्वर बघेल, आरक्षक संजय केरकेट्टा, आरक्षक सोहन राजवाड़े सम्मिलित रहे।

  • सरगुजा पुलिस द्वारा जारी अभियान ‘ऑपरेशन विश्वास’ के अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों पर बैठकर शराब पीने वाले 09 आरोपी किये गए गिरफ़्तार, की जा रही हैं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही.

    सरगुजा पुलिस द्वारा जारी अभियान ‘ऑपरेशन विश्वास’ के अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों पर बैठकर शराब पीने वाले 09 आरोपी किये गए गिरफ़्तार, की जा रही हैं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही.

    समदर्शी न्यूज़ – अंबिकापुर : सरगुजा पुलिस द्वारा जारी अभियान ‘ऑपरेशन विश्वास’ के अंतर्गत सार्वजानिक स्थान पर शराब का सेवन कर आम नागरिकों में क्षोभ उत्पन्न करने वाले आरोपियों के विरुद्ध लगातार सख़्ती से कार्यवाही कर धरपकड़ की जा रही हैं। इसी क्रम में कल दिनांक को थाना कोतवाली, थाना मणीपुर, थाना सीतापुर पुलिस टीम द्वारा सार्वजानिक स्थान पर शराब का सेवन करने वाले व्यक्तियों पर सख़्ती से कार्यवाही की गई, पुलिस टीम द्वारा 07 प्रकरणों में 09 आरोपियों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्यवाही की गई हैं।

    थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा गाड़ाघाट खैरबार रोड़ किनारे सार्वजनिक स्थल पर शराब का सेवन करने वाले आरोपियों पर कार्यवाही करते हुए आरोपी (01) सुशांत मालाकर उम्र 63 वर्ष साकिन भगवानपुर शांतिपारा थाना गांधीनगर, (02) श्यामलाल पाल उम्र 62 वर्ष साकिन भगवानपुर शांतिपारा थाना गांधीनगर, (03) संजय कुमार पाण्डेय उम्र 48 वर्ष साकिन भगवानपुर शांतिपारा थाना गांधीनगर के विरुद्ध थाना कोतवाली में धारा 36(च) आबकारी एक्ट के 03 प्रकरण दर्ज किये गए हैं।

    थाना मणीपुर पुलिस टीम द्वारा हनुमान मंदिर रोड़ गली दर्रीपारा सार्वजानिक स्थल पर शराब का सेवन करने वाले आरोपियों पर कार्यवाही करते हुए आरोपी (01)संतोष कुमार उम्र 27 वर्ष साकिन तुलसी चौक गांधीनगर, (02) धनंजय केशरी उम्र 39 वर्ष साकिन भगवानपुर गांधीनगर के विरुद्ध थाना मणीपुर में धारा 36(च) आबकारी एक्ट के 02 प्रकरण दर्ज किये गए हैं। थाना सीतापुर पुलिस टीम द्वारा रजौटी मेन रोड़ पुलिया के पास सार्वजानिक स्थल पर शराब का सेवन करने वाले आरोपी पर कार्यवाही करते हुए आरोपी (01)विजय खलखो उम्र 21वर्ष साकिन ढोढ़ागाँव सीतापुर, (02) कमिल साय उम्र 20 वर्ष साकिन कुनमेरा सीतापुर एवं सीतापुर बाजारडांड छपरी के पास सार्वजानिक स्थल पर शराब का सेवन करने वाले आरोपी पर कार्यवाही करते हुए आरोपी (03) दामोदर प्रसाद सिंह उम्र 44 वर्ष साकिन वंदना बकरीपारा सीतापुर एवं (04) सुधीर खेस उम्र 47 वर्ष साकिन रजौटी बरपरा सीतापुर के विरुद्ध थाना सीतापुर में धारा 36(च) आबकारी एक्ट के 02 प्रकरण दर्ज किये गए हैं। कुल 07 मामले में कुल 09 आरोपियों को गिरफ्तार कर आरोपियों के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही हैं।

    इस सम्पूर्ण कार्यवाही मेथाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक मनीष सिंह परिहार, थाना प्रभारी मणीपुर निरीक्षक दुर्गेश्वरी चौबे, थाना प्रभारी सीतापुर निरीक्षक भरत लाल साहू, सहायक उपनिरीक्षक लल्लन गुप्ता, सहायक उपनिरीक्षक शिवचरण साहू, प्रधान आरक्षक रजनीकांत मिश्रा, प्रधान आरक्षक अजय पाण्डेय, प्रधान आरक्षक अमित प्रताप सिंह, प्रधान आरक्षक रंजीत लकड़ा, आरक्षक समीर तिर्की, आरक्षक शिव राजवाड़े, आरक्षक अतुल शर्मा, आरक्षक पंकज देवांगन शामिल रहे।

  • चोरी की नियत से एटीएम मशीन में तोड़फोड़ करने के मामले में विधि से संघर्षरत बालक सहित कुल दो आरोपी किये गए गिरफ्तार, वैधानिक कार्यवाही कर विधि से संघर्षरत बालक को बाल संप्रेक्षण गृह एवं अन्य आरोपी को केंद्रीय जेल अम्बिकापुर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया.

    चोरी की नियत से एटीएम मशीन में तोड़फोड़ करने के मामले में विधि से संघर्षरत बालक सहित कुल दो आरोपी किये गए गिरफ्तार, वैधानिक कार्यवाही कर विधि से संघर्षरत बालक को बाल संप्रेक्षण गृह एवं अन्य आरोपी को केंद्रीय जेल अम्बिकापुर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया.

    समदर्शी न्यूज़ – अंबिकापुर : सरगुजा पुलिस द्वारा जारी अभियान ‘ऑपरेशन विश्वास’ के अंतर्गत आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त आरोपियों पर लगातार सख़्ती से कार्यवाही की जा रही हैं। इसी संदर्भ में प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार हैं कि प्रार्थी राकेश कुमार सिंह द्वारा दिनांक 13 जून 2024 को थाना लुन्ड्रा आकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि घटना दिनांक 13 जून 2024 को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चोरी की नियत से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लुन्ड्रा के सामने लगे सेंट्रल बैंक के एटीएम मशीन में तोड़फोड़ किया गया हैं। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना लुन्ड्रा में अपराध क्रमांक 161/24 धारा 457, 380, 511, 427, 34 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया।

    विवेचना के दौरान पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर क्षतिग्रस्त एटीएम मशीन व सीसीटीव्ही फुटेज के आधार पर आरोपियों का पता तलाश किया गया। पता तलाश के दौरान घटना स्थल के आस-पास का सीसीटीव्ही फुटेज अवलोकन कर मामले के संदेहियों की पहचान कर घेराबंदी कर पकड़कर पूछताछ किया गया। मामले में शामिल 01 विधि से संघर्षरत बालक सहित आरोपी महेश्वर उर्फ लकडू उम्र 19 वर्ष साकिन ससौली थाना लुन्ड्रा का होना बताया गया।

    घटना के सम्बन्ध में पूछताछ किये जाने पर एटीएम मशीन से रूपये चोरी करने के नियत से रात्री में तोड़फोड़ करना स्वीकार किया गया। आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त लोहे का गईता जप्त किया गया है। विधि से संघर्षरत बालक एवं अन्य आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से गिरफ्तार कर विधि से संघर्षरत बालक को बाल संप्रेक्षण गृह एवं अन्य आरोपी को केंद्रीय जेल अम्बिकापुर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया हैं। इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी लुन्ड्रा उपनिरीक्षक शिशिरकान्त सिंह, सहायक उपनिरीक्षक रामकरण राजवाड़े, आरक्षक निरंजन बड़ा, आरक्षक वीरेंद्र खलखो, आरक्षक बालकेश्वर पैकरा, आरक्षक कपील देव टोप्पो, आरक्षक जगेश्वर तिर्की शामिल रहे।

  • छेड़खानी और नाबालिग को भगा ले जाने के मामले के आरोपी हुए गिरफ्तार…..महिला संबंधी दो मामलों में तमनार पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा न्यायिक रिमांड पर…. !

    छेड़खानी और नाबालिग को भगा ले जाने के मामले के आरोपी हुए गिरफ्तार…..महिला संबंधी दो मामलों में तमनार पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा न्यायिक रिमांड पर…. !

    समदर्शी न्यूज़ – रायगढ़ : तमनार पुलिस द्वारा महिला संबंधी अपराधों में त्वरित कार्यवाही करते हुए महिला से छेड़खानी और नाबालिग को भगा ले जाने के आरोपियों को आज गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

    कल दिनांक 13 जून 2024 को बालिका के पिता द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि उसकी लड़की 12 जून 2024 की रात को बिना बताये कहीं चली गई थी और दूसरे दिन सुबह वापस आई। लड़की बताई कि गांव का धनुर्जय सिदार उसे मोटरसाइकिल पर मेला दिखाने ले गया था और सुबह घर के पास रोड में छोड़कर चला गया। लड़की के परिजनों द्वारा धर्नुजय सिद्धार (19 साल) पर आवेदन पत्र देकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया। तमनार पुलिस द्वारा आरोपित पर अपराध क्रमांक 160/2024 धारा 363, 366 आईपीसी 8 पोक्सो एक्ट के अंतर्गत अपराध कायम कर बालिका का मेडिकल कराया गया तथा आरोपी युवक को गिरफ्तार कर अपर सत्र न्यायाधीश घरघोड़ा के न्यायालय में न्यायिक रिमांड पर पेश किया गया। जहां आरोपी का जेल वारंट जारी होने पर तमनार पुलिस द्वारा आरोपी को जेल दाखिल किया गया है।

    01 जून 2024 को थाना तमनार में महिला द्वारा अंकेश प्रधान पिता परमेश्वर प्रधान उम्र 24 साल निवासी बिजना थाना तमनार के विरुद्ध 31 मई 2024 की रात्रि पति की गैर मौजूदगी में घर के अंदर घुसकर छेड़खानी की रिपोर्ट दर्ज कराया गया। महिला के लिखित आवेदन पर आरोपी अंकेश प्रधान के विरुद्ध अपराध क्रमांक 147/2024 धारा 457, 354 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अपराध कायमी के बाद ही से आरोपी फरार था, जिसे आज मुखबीर सूचना पर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

  • साइबर जागरूकता : प्रशिक्षण के लिए स्कूल आये शिक्षकों को दी गई साइबर अपराधों की जानकारी….किया जा रहा जागरूक !

    साइबर जागरूकता : प्रशिक्षण के लिए स्कूल आये शिक्षकों को दी गई साइबर अपराधों की जानकारी….किया जा रहा जागरूक !

    समदर्शी न्यूज़ – रायगढ़ : पुलिस अधीक्षक श्री दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा निर्देशन एवं साइबर सेल डीएसपी श्री अभिनव उपाध्याय के मार्गदर्शन पर साइबर सेल की टीम द्वारा साइबर चेतना” जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को विविध साइबर अपराधों के प्रति जागरूक किया जा रहा है।

    इसी क्रम में आज साइबर सेल की टीम द्वारा सरस्वती शिशु मंदिर लक्ष्मीपुर रायगढ़ में ट्रेनिंग टीचर्स को विविध साइबर अपराधों की जानकारी दी गई। साइबर सेल के प्रधान आरक्षक राजेश पटेल ने साइबर ठगों द्वारा वर्तमान में अपनाये जा रहे ठगी के पैतरों के बारे में बताया गया, जिसमें – सोशल मीडिया से संबंधित फ्रॉड को लेकर प्रोफाइल को सेटिंग पर  जाकर सुरक्षित रखना, अंजान टेलीग्राम/व्हाटसअप ग्रुप में जोड़कर बिजनेश,ट्रेडिंग की जानकारी और अधिक लाभ का लालच देकर ठगी को अंजाम देने वालों से बचने किसी भी अंजान ग्रुप में नहीं जुड़ने बताया गया। यूपीआई से संबंधित अपराध, ऑनलाइन लोन के नाम पर ठगी, वर्क फॉर होम ठगी, लक्की ड्रा, ट्रेडिंग के नाम पर हो रही ठगी के विषय में विस्तार से जानकारी दिया और उनसे बचाव के उपाय बताए।

    महिला प्रधान आरक्षक रेनू मंडावी सिंह ने अभिव्यक्ति ऐप की उपयोगिता के बारे में बताकर शिक्षकों को मोबाइल में अभिव्यक्ति ऐप डाऊन लोड करने प्रेरित किया और पुलिस सहायता के लिए डायल 112 की जानकारी दी गई। प्रधान आरक्षक बृजलाल गुर्जर द्वारा सोशल मीडिया के इस्तेमाल में सावधानी बरतने की जानकारी देते हुए चाइल्ड पोर्नोग्राफी के विषय में बताया गया और सोशल मीडिया पर अनजान लोगों से मित्रता करने से बचने बताया गया। किसी भी प्रकार के फ्रॉड होने पर 1930 पर कॉल कर मदद लेने अथवा नजदीकी थाना/साइबर सेल में शीघ्र जानकारी देने के बारे में बताया गया। जागरूकता कार्यक्रम में साइबर सेल के आरक्षक महेश पंडा व स्ट भी उपस्थित थे 

  • नाबालिग पीड़िता को भगाकर ले जाने वाले आरोपी को किया गया गिरफ्तार, आरोपी शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ कर रहा था लगातार शारीरिक शोषण, कार्यवाही कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर केंद्रीय जेल बिलासपुर.

    नाबालिग पीड़िता को भगाकर ले जाने वाले आरोपी को किया गया गिरफ्तार, आरोपी शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ कर रहा था लगातार शारीरिक शोषण, कार्यवाही कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर केंद्रीय जेल बिलासपुर.

    समदर्शी न्यूज़ – बिलासपुर : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 12 मई 2024 को प्रार्थी थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग लड़की दिनांक 11 मई 204 के रात्रि करीबन 02:00 बजे घर से बिना बताए कहीं चली गई है, किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला-फुसलाकर भगा ले जाया गया है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 142/24 धारा 363 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया।

    मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक बिलासपुर द्वारा उक्त बालिका का शीघ्र पता तलाश करने निर्देशित किया गया। विवेचना के दौरान पूछताछ के द्वारा एवं तकनीकी जानकारी के आधार पर संदेही राजा बंजारे द्वारा पीड़िता को हैदराबाद ले जाना पाया गया। जिस पर थाना से टीम गठित कर रवाना किया गया। अपह्रत बालिका को बरामद किया तथा आरोपी राजा बंजारे को हिरासत में लिया गया।

    प्रकरण में अपह्ता/पीड़िता का महिला पुलिस अधिकारी से कथन कराया गया। पीड़िता के कथन के आधार पर प्रकरण में धारा 365,366,376 भादवि 5,6 पॉस्को एक्ट जोड़ा गया। आरोपी राजा बंजारे को दिनांक 13 जून 2024 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर केंद्रीय जेल बिलासपुर भेजा गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा इस प्रकरण की कार्यवाही में थाना प्रभारी पचपेड़ी और अधिनस्थ स्टफ के योगदान की सराहना की गई है।

  • नाबालिग लड़की को जबरदस्ती भगाकर ले जाने एवं दु:ष्कर्म करने वाले आरोपी पर बिलासपुर पुलिस का प्रहार : आरोपी के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही कर भेजा गया है न्यायिक रिमाड पर.

    नाबालिग लड़की को जबरदस्ती भगाकर ले जाने एवं दु:ष्कर्म करने वाले आरोपी पर बिलासपुर पुलिस का प्रहार : आरोपी के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही कर भेजा गया है न्यायिक रिमाड पर.

    समदर्शी न्यूज़ – बिलासपुर : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी दिनांक 29 मई 2024 को थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया था कि दिनांक 27 मई 2024 को इसकी नाबालिग लडकी को कोई व्यक्ति बहला-फुसला कर भगा कर ले गया है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण महिला संबंधी गंभीर अपराध से संबंधित होने से मामले को गंभीरतापूर्वक लेते हुए पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री रजनेश सिंह (भापुसे) के द्वारा गंभीर अपराधों में आरोपियों को जल्द से जल्द विशेष अभियान प्रहार के अंतर्गत तत्काल गिरफ़्तारी एवं कार्यवाही का निर्देश दिया गया।

    जिसके परिपालन में अतिरिक्त पुलिस पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्रीमती अचर्ना झा, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) कोटा श्रीमती नूपूर उपाध्याय के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी हरिश चंद्र टांडेकर के नेतृत्व में टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए पीड़िता को 24 घंण्टे के अंदर दस्तयाब किया गया। जो आरोपी रमेश यादव उर्फ संजू यादव द्वारा नाबालिग होना जानते हुए भी पीड़िता को शादी का प्रलोभन देकर बहला-फुसला कर भगाकर ले गया था एवं उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। आरोपी गिरफतारी से बचने हेतु फरार था। दिनांक 12 जून 2024 को मुखबीर से सूचना मिली थी कि  आरोपी ग्राम पुरेना में लुक-छुप कर रह रहा है, सूचना पर तत्काल ग्राम पुरेना पहुचकर घेराबंदी कर दबिश देकर आरोपी को पुलिस अभिरक्षा में थाना तखतपुर लाया गया। आरोपी के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने पर आरोपी को ज्यूडिश्यिल रिमाड पर भेजा गया है। इस प्रकरण की कार्यवाही मेआरक्षक आकश निषाद, आरक्षक अशीष वस्त्रकार, आरक्षक सुनील सूर्यवंशी, आरक्षक ओंकार सिंह राजपूत का महत्वपूर्ण योगदान रहा है