जिले के सराफा व्यापारियों का वस्तु कर सेवा अधिनियम 2017 के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक सभा कक्ष में ली गई कार्यशाला : बैठक के दौरान GST के विभिन्न दिशा निर्देशों का पालन करने के दिए गए निर्देश !

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चेम्बर ऑफ कामर्स एवं सराफा व्यवसायियों को दी गई माल परिवहन में जीएसटी की जानकारी

सेक्शन 22 के अंतर्गत जो व्यपारी GST रजिस्ट्रेशन के दायरे में सम्मिलित हैं, उन्हें GST नंबर में पंजीयन कराना आवश्यक है.

किसी भी प्रकार के सोना-चांदी का परिवहन बिना GST बिल के नहीकरना है.

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चाम्पा

जांजगीर-चाम्पा : अगामी विधान सभा चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए आचार संहिता में दिये गये निर्देशों का पालन करने हेतु पुलिस अधीक्षक जांजगीर द्वारा दिनांक 11 अक्टूबर 2023 को जिले के सराफा व्यापारियों की पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभा कक्ष में बैठक ली गई, जिसमें पुलिस अधीक्षक द्वारा बैठक के दौरान सराफा व्यपारियों को GST के विभिन्न दिशा निर्देशों का पालन करने, सोना-चांदी, नगदी रकम लाने ले जाने के दौरान खरीदी बिक्री की रसीद होना चाहिए, अपने-अपने समानों का पक्का बिल रखने हेतु निर्देशित किया गया।

चेम्बर ऑफ कामर्स एवं सराफा व्यवसायियों को दी गई माल परिवहन में जीएसटी की जानकारी

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी के निर्देशन एवं पुलिस अधीक्षक श्री विजय अग्रवाल की अध्यक्षता में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं जीएसटी विभाग की ओर से चेम्बर ऑफ कामर्स के सभी पदाधिकारियों, व्यापारियों एवं सराफा व्यवसायियों संघ की पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभाकक्ष में आदर्श आचार संहिता एवं व्यवसायियों के द्वारा किये जा रहे माल परिवहन के संबंध में कार्यशाला आयोजित की गई।

कार्यशाला में बताया गया कि जीएसटी में माल पर 40 लाख रूपये तथा सेवा क्षेत्र में 20 लाख रूपये से अधिक वार्षिक टर्न-ओवर होने पर अनिवार्य रूप से पंजीयन की पात्रता होती है। एक बार जीएसटी में पंजीयन प्राप्त करने उपरान्त विक्रय बिल/बिल ऑफ सप्लाई जारी करना अनिवार्य है। माल परिवहन के समय विक्रेता व्यवसायी को इनवाईस के साथ-साथ डिलीवरी चालान तीन प्रतियों में एक सप्लायर हेतु, एक रीसिवर हेतु एवं एक प्रति परिवहनकर्ता के लिए जारी किया जाना चाहिये। जिसमें डिलीवरी चालान का क्रमांक एवं दिनांक, विक्रेता व्यवसायी का नाम, पता, जीएसटीएन, क्रेता व्यवसायी का नाम, पता जीएसटीएन, एचएसएन कोड, वस्तु की मात्रा, कर योग्य राशि, कर की दर एवं हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से होना चाहिए।

नगद परिवहन की स्थिति में 10 लाख से अधिक कैश को आयकर विभाग को हस्तांतरित किया जा सकता है। बिना वैध एवं आवश्यक दस्तावेज के माल परिवहन करते पाये जाने पर जीएसटी अधिनियम, राजस्व अधिनियम एवं पुलिस विभाग की धाराओं के अंतर्गत माल की जब्ती/कुर्की की जा सकती है, जब तक कि आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जाता है। अतः सभी व्यवसायी संघ, पदाधिकारियों एवं सराफा व्यवसायी संघ को जिले में शांतिपूर्ण वातावरण में आदर्श आचार संहिता लागू कराने हेतु निर्देशित किया गया एवं अधिनियम अनुसार पालन करने हेतु प्रोत्साहित किया गया। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री एस पी वैद्य, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अनिल सोनी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती अर्चना झा, श्री सुरेन्द्र कुमार वैद्य अतिरिक्त कलेक्टर जांजगीर, एवं श्री भुपेन्द्र बहादुर जांगड़े सहायक आयुक्त राज्य कर जांजगीर-चाम्पा वृत, निरीक्षक प्रवीण कुमार द्विवेदी, हायक निरीक्षक अशोक डिसेन एवं व्यवसायी इस बैठक में उपस्थित रहे।

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