रबी और उद्यानिकी फसल के लिए 31 दिसम्बर तक कर सकते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा

रबी और उद्यानिकी फसल के लिए 31 दिसम्बर तक कर सकते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा

December 24, 2023 Off By Samdarshi News

समदर्शी न्यूज़, सारंगढ़-बिलाईगढ़ : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत वर्ष 2023-24 के रबी फसल और उद्यानिकी फसलों के लिए पीएम फसल बीमा की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 2023 निर्धारित किया गया है । इस योजना का उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं एवं रोगों के कारण किसी भी अधिसूचित फसल के नष्ट होने पर कृषकों को वित्तीय सहायता दी जाती है जिससे प्राकृतिक आपदा के वर्षो में कृषि आय को स्थिर रख सकें।

कृषि उप संचालक आशुतोष श्रीवास्तव ने बताया कि संचालनालय कृषि छत्तीसगढ़ रायपुर के निर्देशन और कलेक्टर डॉ फरिहा आलम सिद्दीकी के मार्गदर्शन में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अधिसूचना जारी कर दी गई है।  प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत जिले में किसान गेहूं सिंचित, गेहूं असिंचित के अतिरिक्त सरसों तथा अलसी का बीमा करा सकते है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रतिकूल मौसम, सूखा, बाढ, जलप्लावन, कीट व्याधि, ओला वृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाओं से राहत दिलाने के लिए बीमा में शामिल किया गया है । प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत ऋणी एवं अऋणी किसान जो भूस्वामी व बटाईदार हो सम्मिलित हो सकते हैं, जो किसान अधिसूचित ग्रामों में अधिसूचित फसलों के लिए वित्तीय संस्थानों से मौसमी कृषि ऋण स्वीकृत, नवीनीकृत किये हो वे बीमा के लिये पात्र होंगे। इनके साथ ही ऐच्छिक आधार पर अधिसूचित फसल उत्पादन करने वाले सभी गैर ऋणी किसान जो योजना में सम्मिलित होने के इच्छुक हो वे बुवाई पुष्टि प्रमाण पत्र संबंधित पटवारी अथवा ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा सत्यापित कराकर एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर योजना का लाभ ले सकते हैं । जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25 तक बजाज जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड को निविदा के आधार पर चयनित किया गया है । किसानों के द्वारा प्रदाय की जाने वाली प्रीमियम दर, रबी वर्ष 2023-24 में फसल के आधार पर बीमित राशि का 2% किसानों द्वारा देय होगा। एक ही अधिसूचित ग्राम एवं अधिसूचित फसल के लिए अलग-अलग वित्तीय संस्थाओं से कृषि ऋण स्वीकृत होने की स्थिति में किसानों को एक ही स्थान से बीमा कराया जाना है । इसकी सूचना किसानों को संबंधित बैंकों को 31 दिसम्बर से पूर्व देना होगा। ऋणी एवं अऋणी कृषकों के द्वारा समान रकबा, खसरा का दोहरा बीमा कराने की स्थिति में किसान के समस्त दस्तावेज को निरस्त करने का अधिकार बीमा कंपनी के पास होगा। निर्धारित अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 2023 के पूर्व सभी पात्र किसान अपनी फसलों का बीमा अवश्य करायें । इसके लिए अपने सहकारी समिति, संबंधित बैंक, लोक सेवा केन्द्र से अपने फसलों का बीमा करा सकते है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए जरूरी दस्तावेजों में किसान के जमीन के दस्तावेज़,किसान का पहचान प्रमाण पत्र (आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड),किसान का पता प्रमाण।(वोटर कार्ड), बैंक अकाउंट की जानकारियाँ जैसे – बैंक का नाम, शाखा, अकाउंट नंबर। किसान द्वारा फसल के बुआई शुरू किये हुए दिन की तारीख, आवेदन फार्म आदि है।