अवैध कच्ची महुआ शराब बिक्री करने वाले आरोपी को माननीय न्यायालय द्वारा 01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 25 हजार रुपये अर्थ-दंड से किया गया दंडित.
आरोपी के विरुद्ध थाना अकलतरा में अपराध क्रमांक 467/2023 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के अंतर्गत हुआ था पंजीबद्ध. जांजगीर-चाम्पा…