जशपुर : जिला स्तरीय खनिज टॉस्क फोर्स की बैठक हुई आयोजित, अवैध उत्खनन, परिवहन और भण्डारण प्रभावित क्षेत्रों का चिन्हांकन कर विशेष निगरानी रखने के दिए निर्देश

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समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जशपुर

कलेक्टर डॉ. रवि मित्तल की अध्यक्षता में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन के विरूद्ध जिला स्तरीय खनिज टॉस्क फोर्स की बैठक का विगत दिवस कलेक्टोरेट सभाकक्ष आयोजित किया गया। इस अवसर पर बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री डी.रवि शंकर, वनमण्डलाधिकारी श्री जितेन्द्र उपाध्याय, खनिज विभाग एवं परिवहन विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में कलेक्टर ने अवैध उत्खनन, परिवहन और भण्डारण की पुर्नावृत्ति करने वालों की सूची संधारित कर उनके विरूद्ध खनिज नियमों के तहत् कार्यवाही करने के निर्देश दिए। जिले में अवैध उत्खनन, परिवहन और भण्डारण प्रभावित क्षेत्रों का चिन्हांकन कर ऐसे क्षेत्रों की विशेष निगरानी रखने, क्षेत्रों में संवेदनशील स्थानों पर बोर्ड लगाने के लिए कहा। जिसमें  किसी व्यक्ति द्वारा क्षेत्र में अवैध उत्खनन, परिवहन किया जाना दण्डनीय अपराध होगा एवं उसके विरूद्ध खनिज नियमों के तहत् 02 से 05 वर्ष का कारावास की सजा हो सकती है का उल्लेखित किया गया हो। उन्होनें कहा कि किसी भी पुल, पुलिया, एनीकट एवं अन्य संरचना आदि प्रतिबंधित क्षेत्रों में अवैध खनन न हो इसका विशेष निगरानी रखी जाए। अवैध उत्खनन, परिवहन, भण्डारण पर कार्यवाही के दौरान अपरिहार्य स्थितियों से बचने हेतु आवश्यक सुरक्षा उपाय रखी जाए।

खनिज अधिकारी ने बैठक में वित्तीय वर्ष 2022-23 में अवैध खनिज परिवहन के 28 प्रकरण, अवैध खनिज उत्खनन के 20 प्रकरण तथा अवैध खनिज भंडारण के 05 प्रकरण दर्ज होने एवं कुल 5,36,175 रूपए तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 में अवैध खनिज परिवहन के 06 प्रकरण तथा अवैध खनिज उत्खनन के 03 प्रकरण दर्ज होने तथा कुल 1,42,080 रूपए अर्थदण्ड जमा कराने जानकारी दी। 

कलेक्टर डॉ. मित्तल ने राजस्व, पुलिस, परिवहन एवं पर्यावरण विभाग के साथ समन्वय कर संयुक्त जांच करने हेतु निर्देश दिया। जिससे खनिजों की अवैध उत्खनन, परिवहन तथा भण्डारण पर प्रभावी कार्यवाही एवं नियंत्रण स्थापित हो सके। उन्होंने गौण खनिजों के खदानों के लिए नवीन क्षेत्र का चिन्हांकन करने तथा ऑक्शन के माध्यम से स्वीकृत करने का निर्देश दिए। जिससे जिले में निर्माण कार्यों के लिए खनिजों की उपलब्धता सुनिश्चित हो तथा शासन एवं ग्राम पंचायतों को राजस्व आय प्राप्त हो सके। जिले में खनिज रेत की आपूर्ति हेतु रेत खदान स्वीकृत एवं संचालित करने की आवश्यकता पर चर्चा की गई तथा यथाशीघ्र नवीन रेत खदान घोषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। 

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