कोटप्पा एक्ट के अंतर्गत पत्थलगांव के 28 तम्बाकू विक्रय संस्थानों में 11200 रूपये की चालानी कार्यवाही

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समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जशपुर

नगरीय निकाय क्षेत्र पत्थलगाव में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद प्रतिबंध अधिनियम 2003 अंतर्गत 28 तम्बाकू विक्रय संस्थानों में चालानी कार्यवाही 11,200 रूपये की गयी। उक्त चालानी कार्यवाही जिले के प्रर्वतन दल के द्वारा किया गया. दल में स्वास्थ्य विभाग डॉ. डी. के. अग्रवाल नोडल अधिकारी (NTCP. NMHP) डॉ. अबरार उज्जमां खा (मनोवैज्ञानिक PROGRAME CONSULTANT )  विवेक कुजूर (सीनियर नार्सिंग अधिकारी),  अविनाश द्विवेदी (सीनियर सचिवालय सहायक) निरंजन मानिक (निगरानी एवं मूल्यांकन अधिकारी) खाद्य विभाग के  मनीष कुंवर ( औषधी निरीक्षक) पुलिस विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी गण उपस्थित थे। प्रर्वतन दल के डॉ. डी. के. अग्रवाल ने कहा कि जिले में COTPA ACT के तहत चालानी कार्यवाही में तेजी लायी जा रही है, जल्द ही संपूर्ण जिले को धुम्रपान मुक्त बनाया जाएगा।

क्या है कोटपा एक्ट 2003

धारा 1, धारा 2 के तहत धुम्रपान सार्वजनिक स्थानों में करना प्रतिबंधित है।

तम्बाकू विक्रेताओं को अपने प्रतिष्ठान में धुम्रपान निषेध तथा 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तम्बाकू देना नहीं है।

धारा 4 – सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान निषेध है 200 रूपये तक का जुर्माना हो सकता है। होटल, रेस्टोरेन्ट, सिनेमा हॉल, मॉल आदि के मालिक को 60 सेमी 30 सेमी बोर्ड पर नो स्मोकिंग बोर्ड प्रदर्शित करना चाहिए।

धारा 5 – तम्बाकू उत्पादों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर प्रतिबंध तम्बाकू उत्पादन बेचने वाली दुकानों को 60 सेमी 45 सेमी का बोर्ड प्रदर्शित करना चाहिए जिसमें तम्बाकू के कारण कैंसर होते है। उल्लंघन करने पर 1000 रूपये से 5000 रूपये जुर्माना या 5-10 साल की कैद हो सकती है।

धारा 6 (क) 18 वर्ष से कम आयु के नाबालिक बच्चों को तम्बाकू उत्पादों की बिक्री परप्रतिबंध दुकानों को बोर्ड दिखाना चाहिए। धारा 6 (ख) शिक्षा संस्थान के 100 बोर्ड के भीतर तम्बाकू उत्पादों की बिक्री दंडनीय अपराध – है उल्लंघन करने पर 200 रूपये तक का जुर्माना हो सकता है।

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