सालिड वेस्ट सचेत अभियान सहित अन्य विषयो पर विधिक जागरूकता कार्यक्रमो का हुआ आयोजन

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समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जशपुर

सालसा के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जशपुर की अध्यक्षा जिला एवं सत्र न्यायाधीश जशपुर श्रीमती अनिता डहरिया के मार्गदर्शन में विगत दिवस को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जशपुर के सचिव श्री अमित जिन्दल ने बाल गृह, बाल संप्रेक्षण गृह का अवलोकन किया  और विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया। शिविर के माध्यम से श्री जिन्दल ने बताया कि वर्तमान में प्रत्येक वर्ष लगभग 5.6 मिलियन प्लास्टिक कचरे बढ रहा है। जो कि पर्यावरण के लिए बहुत खतरनाक है। सालिड वेस्ट मेनेजमेंट रूल्स 2016 का पालन करके जिसमें विशेषकर यह प्रावधान है कि इस प्रकार के कचरे को यहां वहां न फेके बल्कि उसे निर्धारित स्थान में ही फेंके तथा आवश्यक्तानुसार ही कम से कम प्लास्टिक कचरा उत्पन्न करे।

उन्होंने आग्रह किया कि https://pib.gov.in/newsite/printRelease.aspx?relid=138591 पर उपलब्ध सामग्री को पढकर तथा उसका पालन कर हम सब सालिड वेस्ट का बेहतर प्रबंध कर सकते है। भारतीय संविधान के के तहत प्रत्येक नागरिक का यह मूल कर्तव्य है कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें। भारतीय संविधान में चौदह वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी कारखाने या खान या खतरनाक काम में न लगाये जाने का प्रावधान है तथा नालसा बच्चो को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाये और उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवाएँ  योजना, 2015 में भी बालको के सर्वाेत्तम हित, बाल कल्याण की बात की गई तथा किशोरो को विधिक सेवा के माध्यम से अधिवक्ता दिए जाने का प्रावधान है तथा बच्चो के अधिकारो के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि किसी भी बालक से 3 घण्टे से ज्यादा लगातार काम नहीं कराया जा सकता जिसके बाद उसे आधे घन्टे के लिए आराम के लिए समय दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त स्थाई लोक अदालत, पेंशन लोक अदालत की उपयोगिता, नागरिको के मूल कर्तव्य, “सचेत अभियान के तहत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 पर्यावरण संरक्षण, पाक्सो, बाल अपराध, बाल विवाह, बाल श्रम, बाल तस्करी, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय, बालको का शिक्षा का अधिकार, किशोर न्याय अधिनियम, नालसा गरीबी उन्मूलन योजनाये, आत्मरक्षा का अधिकार, यौन उत्पीडन से बचने आदि के बारे में भी विस्तार से बताया तथा किशोरो द्वारा पूछे गए अनेक विधिक प्रश्नो के बारे में भी बताया।

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